आरोपी को जूता-बेल्ट पहनकर अदालत में पेश होने की नहीं मिली इजाजत, जेल प्रशासन ने किया था विरोध 

Accused was not allowed to appear in the court wearing a shoe-belt
आरोपी को जूता-बेल्ट पहनकर अदालत में पेश होने की नहीं मिली इजाजत, जेल प्रशासन ने किया था विरोध 
विशेष अदालत आरोपी को जूता-बेल्ट पहनकर अदालत में पेश होने की नहीं मिली इजाजत, जेल प्रशासन ने किया था विरोध 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जेल प्रशासन के विरोध के मद्देनजर मुंबई की विशेष अदालत ने एक आरोपी को बेल्ट व जूता पहनकर अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति देने से मना कर दिया है। जेल अधिकारियों ने दावा किया कि यदि आरोपी को जूता पहनकर व बेल्ट लगा कर आने दिया गया तो कोई दुखद व अप्रिय घटना घट सकती है। इसके साथ ही आरोपी जूते का इस्तेमाल जेल में अवैध चीजे ले जाने के लिए भी कर सकता है। जेल प्रशासन के इस रुख के खिलाफ नई मुंबई के तलोजा जेल में बंद आरोपी अजय करोस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून (मकोका) कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई करनेवाली विशेष अदालत में आवेदन दायर किया था। 6 साल से जेल में बंद आरोपी ने अपने आवेदन में कहा था कि वह पैरों के दर्द से परेशान है। इसलिए वह चप्पल पहनकर कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं आ सकता है। इसलिए जब उसे कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया जाए तो उसे बेल्ट व जूते पहनने की इजाजत दी जाए। 

इस आवेदन के जवाब में अतिरिक्त जेल अधीक्षक ने हलफनामा दायर कहा था कि जेल मैन्यूअल में आरोपी को इस तरह की सुविधा देने का प्रावधान नहीं है। यदि आरोपी को बेल्ट पहनने की इजाजत दी गई तो वह जेल में दूसरे विचाराधीन कैदियों पर उससे हमला कर सकता है। ऐसे में जेल में किसी दुखद घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जूते में बाहर से कुछ भी छुपाकर जेल में लाया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि जेल प्रशासन की ओर से कही गई बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है। न्यायाधीश ने माना कि आरोपी को बेल्ट का इस्तेमाल करने से जेल में दुखद घटना हो सकती है। 

Created On :   19 July 2022 9:48 PM IST

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