नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की कैद

Accused of molesting a minor imprisoned for 3 years
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की कैद
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की कैद


डिजिटल डेस्क जबलपुर।  पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी गढ़ा निवासी सतीश बर्मन को 3 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी 7 अप्रैल 2015 को रात 9 बजे अपनी सहेली के पास गाइड लेने गई थी। वापस लौटते समय आरोपी रास्ते में मिल गया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी ने किशोरी को अपने घर के अंदर ले जाने का प्रयास किया। नाबालिग हाथ छुड़ाकर अपने घर भाग आई। विशेष लोक अभियोजक अजय जैन के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।

Created On :   7 April 2021 10:17 PM IST

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