- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- सीधी
- /
- दोहरी हत्या के आरोपी को आजीवन...
दोहरी हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क सीधी। अवैध संबंध को लेकर पत्नी और पुत्र की जलाकर मारने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 12 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं होने पर तीनों धाराओं के लिए एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
विशेष न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन के सुनाए गए फैसले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शंकर दयाल शुक्ला ने बताया कि मझौली थाना के खमचौरा गांव निवासी विनोद सिंह गोंड़, चक्रपाणि सिंह गोड उम्र 38 वर्ष का किसी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर वह पत्नी से आए दिन विवाद करता था। 26 सितंबर 2017 की रात उसकी पत्नी निर्मला सिंह फोन पर किसी से बात कर रही थी तभी आरोपी विनोद सिंह पहुंचा और फोन पर किससे बात कर रही हैं की पूछताछ करने लगा। पत्नी ने कुछ नहीं बताया तो विनोद सिंह मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दिया। निर्मला के साथ हो रही मारपीट को उसका पुत्र प्रिंस सिंह गोड़ देख रहा था इसकी जानकारी विनोद सिंह को हो गई तो अब पुत्र को भी पीटने लगा। प्रिंस मारपीट से बेहोश हो गया तो आरोपी ने उसके कपड़े में केरोसिन छिड़ककर आग लगाकर गांव में रखी दुर्गा प्रतिमा के पंडाल पहुंचकर आम लोगों के बीच बैठ गया। उधर विनोद के घर में लगी आग और प्रिंस की चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले सुषमा सिंह, दिनेश सिंह पहुंचे लेकिन आग तेज होने के कारण वे गुहार लगाते हुए दुर्गा पंडाल मे जाकर विनोद को सूचना दी। उनकी सूचना पर विनोद अपने घर पहुंच कर बचाव का दिखावा करने लगा। दोनों घायलों को लेकर मझौली स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां निर्मला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से जले प्रिंस को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मामले की सूचना पर मझौली पुलिस ने आरोपी विनोद सिंह के विरुद्ध हत्या की धारा 302 सर छुपाने की धारा 201, 120 बी कायम करके न्याय के लिए मझौली न्यायालय में पेश किया। यहां से प्रकरण उपार्पण के पश्चात जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय में अंतरण किया गया जहां अपर लोक अभियोजक ने 25 साक्ष्यों का साक्षी करा कर आरोप साबित किया। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन ने आरोपी विनोद सिंह को पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास पुत्र को जलाकर मारने के अपराध साबित होने पर आजीवन कारावास व पांच 5000 के अर्थदंड से दंडित किया। अपराध के बाद साक्ष्य छुपाने की धारा 201 का अपराध साबित होने पर 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं होने पर तीनो अपराधियों में 1.1 माह के अतिरिक्त कारावास भुक्ताए जाने का फैसला सुनाया है।
Created On :   8 Jan 2020 11:03 PM IST