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नकली व मिलावटी तेल बेचने वाले तीन व्यापारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
कलेक्टर के निर्देश पर दर्ज हुई एफआईआर 8व्यापारियों के गोदाम व फैक्ट्रियों में जांच के दौरान मिला था नकली तेल, कई ब्रांड के रैपर हुए थे बरामद
डिजिटल डेस्क छतरपुर । जिले में नकली खाद्य तेल बनाने वाले तीन व्यापारियों के खिलाफ सिटी कोतवाली में धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर दर्ज की गईं एफआईआर इसलिए मायने रखती हैं, क्योंकि आरोपी व्यापारी नामी-गिरामी ब्रांड का नकली खाद्य तेल जिले में बेच रहे थे। इससे लोगों की सेहत खिलवाड़ हो रहा था। इस कार्रवाई के अंतर्गत तीन व्यापारियों पर नकली तेल बनाने और कई नकली ब्रांड के नाम पर इसकी पैकिंग करने के आरोप में धारा 420, 272, 273 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने गल्लामंडी निवासी राजकुमार अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, पेप्टेक टाउन निवासी शैलेश साहू के विरुद्ध धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किए हैं।
पंजीयन रजनी स्टार का, लेकिन पैकिंग अमृत, शक्ति के नाम से कर रहे
सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया कि 8 दिसंबर को सरानी दरवाजा क्षेत्र के मिलाप गार्डन के समीप रात करीब साढ़े 10 बजे राजस्व, पुलिस व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। राजकुमार अग्रवाल के इस तेल गोदाम में हुई कार्रवाई के दौरान पता लगा था कि व्यापारी ने रजनी स्टार नामक ब्रांड के नाम से तेल की लूज पैकिंग का पंजीयन करा रखा था, जबकि इस गोदाम पर अमृत, शक्ति जैसे अन्य ब्रांडों के नाम पर भी तेल की पैकिंग और निर्माण किया जा रहा था। इस मामले में जब व्यापारी से पकड़े गए अन्य ब्रांड के संबंध में दस्तावेज मांगे गए तो वे प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर नायब तहसीलदार अंजू लोधी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।
नामी-गिरामी ब्रांड के तेलों के रैपर मिले थे
9 दिसंबर को सरानी दरवाजा क्षेत्र के फिरंगी पछाड़ मंदिर के समीप व्यापारी रमेश अग्रवाल के द्वारा भी तेल का निर्माण और इसकी लूज पैकिंग की जानकारी मिली थी। यहां भी टीम ने जब छापा मारा तो रुचि स्टार, फॉरच्यून जैसे नामी गिरामी ब्रांड के रैपर बरामद हुए थे। इस मामले में आरआई देवेन्द्र पटैरिया की शिकायत के बाद आरोपी रमेश अग्रवाल के विरुद्ध नकली ब्रांड के तेल का विक्रय कर मिलावट करने व लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने जैसे आरोपों पर धारा 420, 272, 273 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
पंजीयन एक ब्रांड का, मौके पर मिली दूसरी ब्रांड की पैकिंग
तीसरी कार्रवाई 14 दिसंबर को रात 10.30 बजे की गई थी। शहर के नौगांव रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप स्थित पेप्टेक टाउन निवासी शैलेश साहू के तेल गोदाम की जांच करने कलेक्टर की मौजूदगी में एक बड़ी प्रशासनिक टीम ने दबिश दी थी। इस कार्रवाई के दौरान पाया गया कि व्यापारी शैलेश साहू के द्वारा 10 स्टार ब्रांड के नाम पर पंजीयन कराया गया था जबकि मौके पर सोयाबीन रिफायंड तेल के कई ब्रांड जैसे पकवान स्टार, सिक स्टार, शेर ब्रांड के नाम पर पैकिंग की जा रही थी। इस मामले में भी व्यापारी शैलेश साहू के विरुद्ध धोखाधड़ी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
Created On :   18 Dec 2020 5:40 PM IST