6 वर्षीय मासूम से दुराचार व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा -85 दिन में आया फैसला

6-year-old sentenced to death for molesting and murder of innocent - 85 days verdict
6 वर्षीय मासूम से दुराचार व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा -85 दिन में आया फैसला
6 वर्षीय मासूम से दुराचार व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा -85 दिन में आया फैसला

डिजिटल डेस्क नरसिंहपुर । सुआतला थाना के उपथाना बरमान के अतंर्गत एक मासूम बालिका से बलात्कार एवं हत्या के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश एस्ट्रोसिटी नरसिंहपुर गजेंद्र सिंह ने एक आरोपी को दोषी पाकर जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई 85 दिन में ही पूर्ण हो गई थी जिसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 20 मार्च की तारीख तय की गई थी, लेकिन लॉक डाउन होने के कारण मामला अटका रहा। 
ये है मामला
विशेष लोक अभियोजक एस्ट्रोसिटी ठाकुर सूर्यप्रताप सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 23 नवम्बर 2019 को अभियोत्री की मां ने पुलिस चौकी बरमान में अपनी 6 वर्ष की बेटी की गुम होने की सूचना दी थी इस पर गुम इंसान कायम किया गया था। 24 नवम्बर को मिड़ली टोरिया ग्राम के बने माल गोदाम के बालिका का शव बरामद हुआ था। चिकित्सकीय परीक्षण में अभियोत्री के साथ बलात्कार एवं हत्या होने की पुष्टि हुई थी। इस के बाद सुआतला थाना में अपराध क्रमांक 492/ 2019 धारा 363, 366क 376(2)भादिवि एवं 3क 4,5 एम 6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।  मामले की जांच के बाद इस प्रकरण में पुलिस ने आनंद कोल एवं दिनेश उर्फ  मुण्डे रजक को अभियुक्त बनाया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त आनंद कोल को सभी धाराओं का दोषी पाया। इसके पूर्व सह अभियुक्त दिनेश रजक को 17 मर्च को इस अपराध से संबंधित सभी धाराओं से दोषमुक्त कर दिया था। 
 

Created On :   16 July 2020 3:08 PM IST

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