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मारपीट में 6 माह की जेल
By - Bhaskar Hindi |16 March 2022 11:07 AM IST
सतना मारपीट में 6 माह की जेल
डिजिटल डेसक, सतना। सिंहपुर के करसरा में तीरथ साहू को घर में घुसकर मारपीट करने वाले ललित शुक्ला पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला को नागौद के न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने 6 माह के कारावास के साथ 25 सौ रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ विनोद सिंह ने पक्ष रखा। 14 मार्च 2017 को फरियादी हैंडपम्प से पानी भर रहा था, उसी
समय आरोपी आया और फरियादी की बहन के साथ गाली-गलौज करने लगा। बीच-बचाव करने पर आरोपी ने घर में घुसकर मारपीट की। रिपोर्ट पर सिंहपुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 452, 323 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   16 March 2022 4:36 PM IST
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