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अनूपपुर: 59 चलित मतदान दलों द्वारा घर-घर जाकर चिन्हित श्रेणी के आवेदकों से डाक मतपत्र से कराया जा रहा है मतदान, 2 नवम्बर तक पूर्ण हो जाएगी डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया
डिजिटल डेस्क, अनूपपुर। अनूपपुर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक उम्र के, दिव्यांग एवं कोविड संक्रमित मतदाताओं हेतु पोस्टल बैलट के माध्यम से भी मतदान की सुविधा की व्यवस्था की गयी है। विधानसभा क्षेत्र-87 अनूपपुर हेतु कुल 1380 चिन्हित श्रेणी के मतदाताओं द्वारा फॉर्म 12-डी में आवेदन प्रस्तुत किए गए एवं उन्हें डाक मतपत्र जारी किए गए हैं। उक्त में से 80 वर्ष से अधिक उम्र श्रेणी के 584 मतदाता हैं, दिव्यांग श्रेणी के 770 मतदाता एवं कोविड मरीज श्रेणी के 26 मतदाता हैं। शुक्रवार 23 अक्टूबर से चलित मतदान दल द्वारा घर-घर जाकर डाक मतपत्र सुविधा के माध्यम से मतदान कराया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है। उक्त प्रक्रिया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 2 नवम्बर तक पूर्ण कर ली जाएगी। इस हेतु विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के लिए 59 चलित मतदान दलों का गठन किया गया है। प्रतिदिन प्राप्त डाक मतपत्रों को ट्रेजरी में स्ट्रॉंग रूम में सुरक्षित जमा किया जाएगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान कोरोना से बचाव हेतु समस्त सुरक्षा उपायों एवं एहतियातों का दल द्वारा पालन किया जा रहा है। इस हेतु सभी दलों को कोविड सुरक्षा किट जिसमें मास्क, सैनिटाईजर आदि आवश्यक सामग्रियाँ हैं प्रदान की गयी हैं। इसके साथ ही सभी मतदान दल डाक मतपत्र से मतदान के दौरान पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस पूरी प्रक्रिया की मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए वीडियोग्राफी भी की जा रही है। चलित मतदान दल में एक पीठासीन स्तर का अधिकारी, एक मतदान अधिकारी, एक वीडियोग्राफर एवं एक सुरक्षा कर्मी हैं। मतदाता के मतदान केन्द्र का बीएलओ सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे किन्तु किसी भी स्थिति में वह मतदान के घर के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगे। चिन्हित मतदाताओं (निर्वाचकों) को चलित मतदान दल के दौरे की तारीख एवं अनुमानित समय के बारे में पूर्व सूचना दी जावेगी। अभ्यर्थियों को भी इस श्रेणी के डाक मतपत्र जारी करने एवं एकत्रित करने के लिए दौरे के कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी। यदि वे चाहें तो चलित मतदान दल द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु रिटर्निंग अधिकारी को पूर्व सूचना देकर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों (बी. ल.ए. सहित) को नियुक्त कर सकते हैं। यदि प्रथम दौरे के समय मतदाता (निर्वाचक) अनुपस्थित मिलता है तो मतदान दल द्वारा अपने दूसरे दौरे की तिथि एवं समय के बारे में लिखित सूचना मतदाता के घर पर चस्पा करना। यदि दूसरे दौरे के समय भी मतदाता (निर्वाचक) अनुपस्थित मिलता है तो ऐसे मामलों में आगे कोई दौरा नहीं किया जावेगा। मतदाता (निर्वाचन) से संबंधित डाक मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी को वापस किया जावेगा। यह ध्यान दें कि यदि चिन्हित श्रेणी के मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट की सुविधा का चयन किया जाता है और आवेदन फार्म- 12क् पोस्टल बैलेट के लिए स्वीकार किया गया है तो ऐसे मतदाताओं को मतदान दिवस 03 नवम्बर के दिन मतदान केन्द्र पर अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मतदाता सिर्फ पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही मतदान कर सकेंगे।
Created On :   24 Oct 2020 2:53 PM IST