कामधेनु डेयरी पर 50 हजार, 3 अन्य पर 25-25 हजार जुर्माना

50 thousand on Kamdhenu Dairy, 25-25 thousand fine on 3 others
कामधेनु डेयरी पर 50 हजार, 3 अन्य पर 25-25 हजार जुर्माना
शहडोल कामधेनु डेयरी पर 50 हजार, 3 अन्य पर 25-25 हजार जुर्माना

डिजिटल डेस्क, शहडोल । त्योहार पर खाद्य सुरक्षा विभाग फिर जाग गया है। शहडोल और बुढ़ार में बुधवार को चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मिठाई दुकानों व डेयरी में खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच की गई। अमानक खाद्य पदार्थ मिलने पर चार प्रतिष्ठानों पर अर्थदंड लगाया गया है। 
   खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि खाद्य पदार्थ अमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कामधेनु डेयरी एंड स्वीट्स के संचालक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं महावीर मेडिकल एंड जनरल एजेंसी, हीरा स्वीट्स तथा वर्षा एजेंसी नटराज मार्केट के संचालकों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से खोवा, मिठाई, दूध, पनीर आदि की जांच की गई। न्यू बबलू डेयरी, कलकत्ता स्वीट्स, छप्पन भोग, अराधना स्वीट्स, हीरा स्वीट्स, मारूति डेयरी एंड स्वीट्स, पॉल स्वीट्स एवं बुढ़ार में शुभम रेस्टोरेंट, अंकुर स्वीट्स, जोधपुर मिष्ठान भण्डार, आदर्श स्वीट्स, भोग भंडार में खोवा कलकंद बर्फी आदि की मौके पर नमूना लेकर जांच की गई। दुकानदारों को साफ-सफाई रखने के लिए निर्देशित किया गया।

Created On :   17 March 2022 12:22 PM IST

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