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छेडख़ानी में 5 साल की कठोर कैद
डिजिटल डेस्क, सतना। केक लेने दुकान गई नाबालिग किशोरी के साथ छेडख़ानी करने वाले अधेड़ दुकानदार को नागौद की अपर सत्र अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश विजय डांगी की अदालत ने आरोपी जमालुद्दीन पिता रमजान 68 वर्ष, निवासी उचेहरा पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ राहुल सिंह ने पक्ष रखा। सहायक पीआरओ विनोद सिंह ने बताया कि 27 अक्टूबर 2019 को नाबालिग को उसके चाचा ने आरोपी की दुकान केक लेने भेजा था। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पीडि़ता रोते हुए वापस घर आई और बताया कि आरोपी ने उसे दुकान के अंदर बैठा लिया और छेडख़ानी कर रहा था। जानकारी पर नाबालिग के परिजन पहले आरोपी के पास गए तो आरोपी गाली-गलौज करने लगा, जिस पर परिजनों ने थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ छेडख़ानी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उचेहरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत ने पाक्सो एक्ट की धारा 9/10 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   8 March 2022 5:43 PM IST