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लूट के आरोपी को 5 साल की कैद
डिजिटल डेस्क, सतना। चाकू की नोक पर ट्रक ड्राइवर के साथ लूट करने वाले आरोपी को मैहर की अपर सत्र अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा की कोर्ट ने आरोपी रसीद खान पिता लाल मोहम्मद निवासी खारी थाना रामपुर बाघेलान पर भादवि की धारा 392 का अपराध करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी गणेश पांडेय ने पक्ष रखा।
ये है मामला-
फरियादी ड्राइवर दिगपाल सिंह 24 अगस्त 2020 को कटनी से गाड़ी में निरमा लोड़ कर रीवा जा रहा था। 1 बजे के करीब जैसे ही वह मैहर के आगे पहुंचा, आरोपी अपने साथियों के साथ पल्सर में आया और जबरदस्ती ट्रक में बैठ गए। आरोपी ने ड्राइवर को चाकू अड़ा दिया और उसका दूसरा साथी गाड़ी को चलाकर अमरपाटन की तरफ चल दिया। कुछ आगे पहुंचने पर ओवर ब्रिज के नीचे वाली रोड में गाड़ी रोक दिया और ड्राइवर का पर्स निकालकर 2 हजार रुपए लूट लिए। आरोपी धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। रिपोर्ट पर मैहर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। आरोप साबित पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   2 Jun 2022 1:47 PM IST