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चार भाइयों समेत 5 को 3 साल की कैद
डिजिटल डेस्क ,सतना। जमीन विवाद की पेशी कर घर जा रहे फरियादी के साथ रास्ता रोककर मारपीट करने के एक मामले में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अदालत ने पांच आरोपियों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रूपेश कुमार साहू की अदालत ने आरोपी जुगुलकिशोर द्विवेदी, रामकिशोर द्विवेदी, नंद किशोर द्विवेदी, नवलकिशोर द्विवेदी पिता मिठाईलाल द्विवेदी और आकाश द्विवेदी पिता रामकिशोर द्विवेदी पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ राहुल सिंह ने पक्ष रखा।
ये है मामला:-
सहायक पीआरओ अभियोजन विनोद सिंह ने बताया कि नरसिंहपुर निवासी फरियादी विक्रांत मिश्रा और उसके मामाओं के बीच सम्पत्ति के विभाजन का विवाद एसडीएम कोर्ट नागौद में चल रहा है। 21 सितम्बर 2015 को वह एसडीएम कोर्ट पेशी करने अपने दो साथियों के साथ नागौद आया था। पेशी करने के बाद जब वह वापस चार पहिया गाड़ी से जा रहा था, तभी रास्ते में आरोपियों ने गाड़ी का कांच खोलकर उसके और उसके साथियों के साथ मारपीट किया और जान से मारने की धमकी भी दी। रिपोर्ट पर नागौद थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 323/34 और 427/34 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   1 Feb 2022 5:06 PM IST