घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को ४ वर्ष का सश्रम कारावास

4 years rigorous imprisonment for the accused of molesting a minor by entering the house
घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को ४ वर्ष का सश्रम कारावास
छतरपुर घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को ४ वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिट ल डेस्क, छतरपुर।अकेली लड़की को हवस का शिकार बनाने की कोशिश के मामले में अपर  सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नौगांव के अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने आरोपी बल्कू ऊर्फ बालकदास यादव पर छेड़छाड़ के आरोप- प्रमाणित पाए जाने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 अपराध में दोषी करार दिया है।
पैसा का लालच देकर मामला दबाने की थी कोशिश
यह घटना जिले के थाना अलीपुरा थाना क्षेत्र में २० जून २०१९ की रात करीब १२ बजे की है। अभियोजन के अनुसार नाबालिग लड़की का पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। उसके घर में उसकी पुत्री अकेले रहती थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर गांव का बल्कू यादव ने घर का रात में दरवाजा खटखटाया। नाबालिग ने जैसे ही दरवाजा खोला आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने शोर मचाना शुरू किया तो वह नाबालिग को रुपयों का लालच देने लगा। नाबालिग के द्वारा विरोध करने पर वह धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने पिता को फोन पर सूचना दी। नाबालिग ने दिल्ली से पिता के आने के बाद घटना की रिपोर्ट अलीपुरा थाने में दर्ज कराई। पुलिस पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया।
अदालत ने आरोपी को ठहराया गुनहगार
अभियोजन की ओर से एडीपीओ अनीष शर्मा ने पैरवी करते हुए मामले में  सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी बल्कू ऊर्फ बालकदास यादव को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में दोषी ठहराते हुए 4 साल कठोर कैद एवं 2000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

Created On :   1 July 2022 5:30 PM IST

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