- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- नरसिंहपुर
- /
- रिश्वत लेने वाले अधिकारी को 4 वर्ष...
रिश्वत लेने वाले अधिकारी को 4 वर्ष की सजा
डिजिटल डेस्क नरसिंहपुर। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एसके पाण्डे ने सहायक पेंशन अधिकारी आलोक निनावे को धारा 7 एवं धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दोषी पाते हुये 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिला लोक अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ राकेश रोशन ने जानकारी देते हुए बताया कि विकलांग फरियादी विनय श्रीवास्तव का उनकी माता जी के देहावसान के पश्चात परिवार पेंशन हेतु प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय में लंबित था। पेंशन भुगतान के लिये पीपीओ जारी करने के एवज में आरोपी ने 20 हजार रुपए की मांग की थी। फरियादी ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर को लिखित शिकायत की। लोकायुक्त पुलिस द्वारा फरियादी को टेप जारी किया गया। फरियादी और आरोपी के मध्य टेप वार्ता की पुष्टि होने पर ट्रेप कार्यवाही की गई। आरोपी ने 7 हजार रुपए रिश्वत प्रतिग्रहीत कर डस्टबीन से राशि जब्त की गई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजी सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध करार दिया तथा आरोपी को न्यायालय से जेल भेज दिया गया।
हत्या के प्रयास के आरोपी को सश्रम कारावास- जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके तुरकर के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के आरोपी मदन कहार निवासी कोदसा को सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का दंडा देश पारित किया। लोक अभियोजक विष्णु श्रीवास्तव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 24 अक्टूबर 2014 को शाम करीब 6.45 बजे ग्राम कोदसा में सरपंच के घर ग्वाल जाति के लोग दीवाली नृत्य कर रहे थे। वहां प्रार्थी धनीराम एवं आरोपी मदन भी उपस्थित थे। आरोपी मदन शराब पीकर गंदी हरकत कर रहा था जिसे प्रार्थी धनीराम ने रोका जिस पर से गुस्सा होकर आरोपी ने थोड़ी देर बाद धनीराम के घर पहुंचकर धनीराम को पेट में चाकू घुसेड़ दिया जिससे धनीराम को प्राण घातक चोट आईं। अभियोजन की ओर से चौदह अभियोजन साक्षियों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष करवाया। प्रकरसा में आई साक्ष्य एवं लोक अभियाजेक के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को धारा 447 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 307 के तहत 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
Created On :   9 Nov 2017 1:23 PM IST