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आग से बचाव के लिए एक माह में करने होंगे 4 मॉकड्रिल
डिजिटल डेस्क, सतना। जिले के निजी अस्पतालों के प्रबंधनों को आग से बचाव के एक माह में 4 मॉकड्रिल करने होंगे। इतना ही नहीं फायर सेफ्टी की एनओसी के लिए निजी अस्पतालों के संचालकों को टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग का गैरआपत्ति प्रमाणपत्र भी नगर निगम में जमा करना होगा। गौरतलब है कि जबलपुर हादसे के बाद राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के निजी अस्पतालों में आग से बचाव के पुख्ता इंतजामों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एके अवधिया ने मंगलवार को जिले भर के निजी नर्सिंग होम्स संचालकों की आपात बैठक बुलाकर उनके अस्पतालों में किए गए आग से बचाव के इंतजामों की समीक्षा की। इस मौके पर फायर सेफ्टी ऑफीसर आरपी सिंह परमार, डॉ. पीके श्रीवास्तव के अलावा करीब 45 नर्सिंग होम्स के संचालक मौजूद रहे।
कई संचालकों ने लगा रखे हैं आवेदन
बैठक के दौरान कई संचालकों ने फायर सेफ्टी ऑफीसर को बताया कि फायर सेफ्टी एनओसी के लिए नगर निगम में आवेदन लगा रखा है मगर उनके आवेदनों पर महज इसलिए सुनवाई नहीं हुई कि उनके पास टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग की एनओसी नहीं है। श्री परमार ने दो टूक कहा कि सरकार के बनाए नियमों की अनदेखी भारी पड़ेगी, इसलिए चेकलिस्ट के मुताबिक दस्तावेजों की पूर्ति करना अनिवार्य है। अन्यथा कोई भी अप्रिय वारदात के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। सीएमएचओ ने भी कहा कि सभी संचालकों को एक माह की मोहलत दी जाती है कि वो अपने-अपने निजी अस्पतालों में आग के बचाव के समुचित प्रबंध करें और नगर निगम से फायर सेफ्टी की एनओसी प्राप्त करें। शहर के 7 निजी अस्पतालों ने अपनी-अपनी फायर एनओसी भी पेश की।
Created On :   3 Aug 2022 5:25 PM IST