सस्ती सीमेंट बेचने का झांसा देकर 90 हजार की ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

4 accused arrested for cheating 90 thousand by pretending to sell cheap cement
सस्ती सीमेंट बेचने का झांसा देकर 90 हजार की ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार
सस्ती सीमेंट बेचने का झांसा देकर 90 हजार की ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार


डिजिटल डेस्क सतना। सस्ती सीमेंट बेचने का झांसा देकर 90 हजार की ठगी करने वाले चार आरोपियों को मैहर देहात पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 48 हजार नगदी समेत कार और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। एसडीओपी हिमाली सोनी ने बताया कि अमरपाटन थाना क्षेत्र के अहिरगांव निवासी शुभम सिंह पुत्र देशराज सिंह को मोबाइल नम्बर 8519073328 से अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर सस्ते रेट पर सीमेंट बेचने का प्रस्ताव रखा। तब युवक उसकी बातों में आ गया और सौदा करने के लिए नादन टोला प्लांट के पास मिलने पहुंच गया। बातचीत के बाद युवक ने आरोपी को 90 हजार दे दिए, मगर जब तय समय पर माल नहीं आया तो शुभम ने उक्त फोन नम्बर पर संपर्क किया जो बंद था। काफी हाथ-पैर मारने के बाद युवक ने देहात थाने में शिकायत की, जिस पर धारा 420 का अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई। जल्द ही देहात थाना प्रभारी आरपी मिश्रा ने सायबर सेल की मदद से राजेश गुप्ता पुत्र संपत लाल गुप्ता 37 वर्ष निवासी अमरपाटन का पता खोज निकाला और दबिश देकर उसे पकड़ लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए अपने साथी उपेन्द्र मिश्रा पुत्र रामबिहारी मिश्रा 41 वर्ष निवासी नादन टोला, फैयाज अहमद उर्फ गुड्डा पुत्र फयूम खान 39 वर्ष और मो.अंटू पुत्र शेख छोटे 28 वर्ष निवासी अमरपाटन के नाम उगल दिए। लिहाजा तीनों आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। उनके कब्जे से 48 हजार 300 रुपए, 1 मोबाइल और कार भी जब्त कर ली गई। जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी।
पूछताछ में हुआ खुलासा-
पूछताछ में आरोपियों ने कुछ अन्य लोगों को भी इसी तरह ठगने का खुलासा किया है। जिस पर पुलिस ने बरामद मोबाइल की सीडीआर और बयान में सामने आए तत्वों की तफ्तीश शुरु कर दी है। फर्जीवाडेड का खुलासा कर आरोपियों को पकडऩे वाली टीम में थाना प्रभारी के साथ सायबर सेल प्रभारी अजीत सिंह, एएसआई आरबी द्विवेदी, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र चौबे, दीपेश कुमार, आरक्षक रवि सिंह, कमलेश प्रजापति, शहशांह खान, मयंक मिश्रा, धर्र्मेन्द्र पाठक, विपेन्द्र मिश्रा और भागवत  शामिल थे।
 जमानत खारिज
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर सरिता पारस की अदालत ने  सस्ता सीमेंट दिलाने के नाम पर 90 हजार की ठगी करने वाले चारों आरोपियों की  जमानत याचिका सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। अभियोजन की ओर से एडीपीओ नरेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा।

Created On :   6 Sept 2020 12:32 PM GMT

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