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मास्क नहीं पहना तो भरना पड़ेगा जुर्माना
डिजिटल डेस्क, गोंदिया। गत 28 अक्टूबर को जिला कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन शनिवार 13 नवंबर को जिले के सालेकसा तहसील में एक नया मरीज मिलने से जिला प्रशासन में खलबली मची हुई है। सुरक्षात्मक दृष्टि से जिले के शासकीय, अर्धशासकीय, निजी कार्यालय व औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत विभाग प्रमुखों को आनन-फानन में आदेश जारी किया गया। जिसमें नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा मॉस्क अनिवार्य किया है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कारवाई के तौर पर उनसे 200 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण अधिकारी नयना गुंडे ने दी है। यहां बता दें कि, जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने अनेक आदेश जारी किए थे। जिसके चलते अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा था, लेकिन लंबे अंतराल के बाद 28 अक्टूबर को संपूर्ण जिला कोरोनामुक्त हो गया था। इस बात की खुशी रास्ते पर बेखौफ घूम रहे वाहन चालक तथा शासकीय, अर्धशासकीय, निजी कार्यालय व औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों ने भी मॉस्क अनिवार्य नहीं समझा था, लेकिन वही खुशी अब जिले के सालेकसा तहसील में 13 नवंबर को एक कोरोना संक्रमित पाए जाने से निराशा में तब्दील हो गई है। इस गंभीरता को भांपते हुए जिला प्रशासन ने आनन-फानन में आदेश जारी किया है। आदेशों के तहत जिले के सभी शासकीय व अर्धशासकीय, संस्था, औद्योगिक विभाग प्रमुखों को अवगत किया है। वहीं आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम के तहत कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।
उसी प्रकार कार्यालय परिसर में शिकायत करने पहुंचे शिकायतकर्ताओं को भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियमों का पालन नहीं करने अर्थात उल्लंघन करने पर उसे आरोपी करार देते हुए उस पर दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जवाबदारी गटविकास अधिकारी, शहरी क्षेत्र की जवाबदारी नगर परिषद मुख्याधिकारी तथा नगर पंचायत के प्रमुखों को सौंपी है। वहीं इस प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार की होगी। यह आदेश जारी किया है।
Created On :   15 Nov 2021 6:48 PM IST