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नाबालिग से दुष्कर्म में महिला समेत 3 को 20 साल की कैद
डिजिटल डेस्क,सतना। कोलगवां थाना अंतर्गत नाबालिग किशोरी को कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने के एक मामले में भादवि की धारा 342 और पाक्सो एक्ट की धारा 5जी/6 का अपराध साबित पाए जाने पर स्पेशल कोर्ट ने महिला समेत दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। स्पेशल जज शिल्पा तिवारी की कोर्ट ने आरोपी सुदामा कुशवाहा पिता रामफल, निवासी पिथौराबाद, शैलेन्द्र सिंह पिता कामता सिंह, निवासी लखहा, हाल सोनौरा मोड़ उतैली और राजकुमारी गोंड़ पत्नी विजय सिंह, निवासी करोन बैरसिया पर 31-31 सौ का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ धर्मेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा।
बुलवाकर किया दुष्कर्म
पीआरओ अभियोजन संदीप कुमार ने बताया कि नाबालिग किशोरी अपने मामा-मामी के साथ रहकर मजदूरी का कार्य करती थी। 28 नवम्बर 2019 को शाम करीब साढ़े 5 बजे आरोपिया राजकुमारी किशोरी के घर गई, बोली कि शैलेन्द्र सिंह तुम्हें बुला रहे हैं और उसे लेकर अपने घर आ गई। किशोरी ने शैलेन्द्र सिंह से पूछा कि क्यों बुलाए हैं तो उसने किशोरी को धक्का देकर कमरे के अंदर गिरा दिया। तभी आरोपी सुदामा कमरे में घुसकर दरबाजा बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया।
नाबालिग किशोरी ने घटना की जानकारी पहले अपने मामा-मामी को दिया और मां के आने पर उसे जानकारी दी। उसकी मां ने सुदामा कुशवाहा और शैलेन्द्र सिंह से पूछा कि क्यों गलत किए हो तो शैलेन्द्र सिंह ने बंदूक दिखाकर धमकाया और बोला कि रिपोर्ट करोगी तो जान से मार देंगे। पीडि़ता की रिपोर्ट पर कोलगवां थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्म परिशीलन कर तीनों आरोपियों को दुष्कर्म का करने का दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा दंडित किया है।
Created On :   21 Dec 2022 2:04 PM IST