गैंगरेप में 2 को 20 साल की कैद

20 years imprisonment for 2 in gangrape
गैंगरेप में 2 को 20 साल की कैद
सतना गैंगरेप में 2 को 20 साल की कैद

डिजिटल डेस्क ,सतना। बूढ़े दादा को अहरी में खाना देकर घर आ रही किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोप साबित पाए जाने पर अदालत ने दोनों दुष्कर्मियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अमरपाटन के अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी राहुल नागर पिता सुरेन्द्र नागर और नागेश नागर पिता राजमणि नागर निवासी करतहा थाना नादन-देहात पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश शर्मा ने पक्ष रखा। 
मुंबई से मैहर छोड़कर भागे —-
ताला थाना अंतर्गत 3 जून 2017 को रात करीब साढ़े 8 बजे 15 वर्षीय किशोरी अहरी में खाना देकर वापस घर आ रही थी। रास्ते में दोनों आरोपी मोटरसाइकिल में पहले से मौजूद थे। नाबालिग किशोरी को आरोपियों ने बेहोश कर अगवा कर लिया। आरोपियों ने किशोरी को मोटरसाइकिल में बैठाकर पहले ग्राम करतहा ले गए। दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ करतहा में सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसे मुंबई ले गए, जहां होश आने पर नाबालिग पीडि़ता रोने लगी, तब आरोपी उसे वापस मैहर ले आए और छोड़कर भाग गए। नाबालिग किशोरी घर पहुंचकर परिजनों को घटना के बारे में बताया और परिजनों के साथ थाना ताला पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। ताला थाना पुलिस ने भादवि की धारा 366 और 376(2-एन) का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के बाद थाना पुलिस ने आरोप पत्र विचारण के लिए अदालत में पेश किया। दुष्कर्म और अपहरण का अपराध साबित पाए जाने पर अदालत ने आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   16 Feb 2022 3:13 PM IST

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