नाबालिग से किया दुष्कर्म करने वाले को 15 वर्ष का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क,शहडोल। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर ने 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को आए आदेश में आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। प्रकरण के अनुसार 24 फरवरी 2014 को पीडि़ता के पिता ने थाना जयसिंहनगर में रिपेार्ट लिखाई कि उसकी लड़की दिनांक 20 फरवरी को घर से ग्राम बिजहा बाजार जाने का कहकर गई थी और वापस नहीं लौटी। उन्होंने आशंका जताई थी कि कोई व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर कही भगा ले गया है। करीब 6 माह बाद पीडि़ता ने अपने माता-पिता के साथ थाने में आकर बताया कि गांव का राजू बैगा उसे बाजार घुमाने का झांसा देकर बिजहा ले गया था। इसके बाद शादी का झांसा देकर मेरठ और मुंबई ले गया। इस दौरान उसने कई बार दुष्कृत्य किया। पीडि़ता के कथनों के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजू बैगा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अभियोग पत्र कोर्ट में पेश। कोर्ट ने आरोपी राजू बैगा को दोषी पाते हुए धारा 376 भादवि, पाक्सो एक्ट में 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार हजार रुपए के अर्थदंड तथा 363 भादवि के अधीन 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से चन्द्र प्रकाश मिश्रा विशेष लोक अभियोजक जयसिंहनगर ने पैरवी की।
दिन दहाड़े बुजुर्ग से लूटे 38 हजार
लूट, डकैती एवं चोरी की वारदातों से लोगों में पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। लूट की एक वारदात कैमोर में भी घटित हुई। जिसमें एक बुजुर्ग से 38 हजार रुपये नगदी, मोबाइल एवं पासबुक लूट ली गई। टीचर्स कालोनी निवासी 62 वर्षीय घनश्याम चतुर्वेदी मंगलवार शाम करीब चार बजे बैंक से रुपये निकालकर घर की ओर जा रहे थे। वह महज सौ गज दूर पोस्ट आफिस तक पहुंचे ही थे कि पीछे से आया बदमाश साइकिल में टंगा थैला छीनकर भाग गया। बताया गया है कि बुजुर्ग की साइकिल पंक्चर हो गई थी, जिससे वह पैदल ही घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान यह घटना हो गई। बुजुर्ग के चिल्लाने पर जब तक लोग दौड़ते तब तक लुटेरा गायब हो चुका था। इस घटना से कैमोर में लोगों में दहशत है। ऐसा समझा जाता है कि लुटेरा बैंक से ही बुजुर्ग की रैकी कर रहा था और मौका देखकर वारदात को अंजाम दे दिया है। इस घटना ने भी पुलिस की लाचारी को उजागर किया है।
Created On :   5 Sept 2019 1:27 PM IST