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बिना परमीशन के बेचा जा रहा 11 हजार लीटर बायो-डीजल जब्त
डिजिटल डेस्क जबलपुर। बिना कोई परमीशन लिए ही पंप से बायो-डीजल की बिक्री की जा रही थी। खाद्य विभाग की टीम ने जाँच के बाद पंप संचालक पर कार्रवाई करते हुए, यहाँ से 10 लाख रुपए का 11 हजार लीटर से ज्यादा बायो-डीजल जब्त किया है।
सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे ने बताया कि गांधीग्राम (बुढ़ागर) स्थित हरिओम बायो डीजल पंप की जाँच की गई। जाँच में सामने आया कि नियमानुसार पंप संचालन के लिए कलेक्टर से अनुमति लिए बिना ही बायो-डीजल की बिक्री की जा रही थी। उक्त पंप को भारतीय बायो-डीजल, विजयनगर के द्वारा बायो-डीजल की आपूर्ति की जा रही थी। पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर हरिओम असाटी एवं आपूर्तिकर्ता शैलेन्द्र द्विवेदी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा जारी मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर पंप में उपलब्ध 11799 लीटर बायो-डीजल अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए की जब्ती बनाई गई। दोषियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पल्लवी जैन व अन्य मौजूद रहे।
15 दिन में जाँच कर भेजनी है रिपोर्ट-
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश दिया है कि जिले में जितने भी बायो-डीजल पंप हैं, उनकी जाँच की जाए। जाँच में यह देखा जाए कि उन्होंने परमीशन ली है या नहीं, स्टॉक कितना है इसके अलावा नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। इसकी जाँच कर 15 दिन में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं।
क्या है बायो-डीजल
बायो-डीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के स्थान पर एक वैकल्पिक ईंधन है। बायो-डीजल की सहायता से डीजल वाहनों और खेती में काम आने वाले उपकरणों को चलाया जा सकता है। बायो-डीजल सीधे वनस्पति तेल, पशुओं के वसा, खाना पकाने के अपशिष्ट तेल से बनाया जा सकता है।
Created On :   5 April 2021 10:58 PM IST