दुष्कर्मी को 10 साल की जेल

10 years jail for rapist The rapist Kanchhedilal alias Karan Sahu
दुष्कर्मी को 10 साल की जेल
सतना दुष्कर्मी को 10 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, सतना। शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी कन्छेदीलाल उर्फ करण साहू पिता कल्लू साहू निवासी बड़ी बरेठिया नागौद को पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश शिल्पा तिवारी की कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ ज्योति जैन ने पक्ष रखा। पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 24 अक्टूबर 2018 को दोपहर 2 बजे आरोपी पीडि़ता के घर गया और शादी का झांसा देकर उसे इलाहाबाद ले गया। दूसरे दिन आरोपी उसे मैहर ले आया और एक मकान में रखकर उसका शोषण करता रहा और बाद में शादी करने का बोलकर उसे घर भेज दिया। घटना की सूचना पर सिंहपुर थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 376(2) और 366 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   1 April 2022 2:48 PM IST

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