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गबन के आरोपी सरपंच-सचिव को 10-10 वर्ष का कारावास
डिजिटल डेस्क शहडोल। ग्राम पंचायत में शासकीय योजनाओं की राशि का गबन करने वाले आरोपियों सरपंच व सचिव को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सरपंच पर 6.42 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया है। यह मामला जिले के ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम पंचायत मैरटोला का है। जिसमें ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी तत्कालीन सचिव दीपनारायण उपाध्याय 32 वर्ष निवासी ग्राम देवगांव तथा तत्कालीन सरपंच दीनदयाल कोल 38 वर्ष निवासी ग्राम मैरटोला को सजा सुनाई गई है।
इन धाराओं में सजा व अर्थदण्ड-
न्यायालय द्वारा आरोपी तत्कालीन सचिव दीपनारायण उपाध्याय को धारा 409/34 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार के अर्थदण्ड, धारा 420/34 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड एवं धारा 120 बी में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। वहीं आरोपी तत्कालीन सरपंच दीनदयाल कोल के विरूद्ध धारा 409/34 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6, 42, 155 का अर्थदण्ड, धारा 420/34 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 का अर्थदण्ड एवं धारा 120 बी में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में पैरवी बसंत कुमार जैन अपर लोक अभियोजक ब्यौहारी द्वारा की गई।
Created On :   13 Feb 2021 11:15 PM IST