मारपीट पर एक ही परिवार के 10 सदस्यों को कारावास

10 members of the same family imprisoned for assault
मारपीट पर एक ही परिवार के 10 सदस्यों को कारावास
सतना मारपीट पर एक ही परिवार के 10 सदस्यों को कारावास

डिजिटल डेस्क, सतना। पुराने विवाद पर हुई मारपीट के २ मामलों में अदालत ने फैसला सुनाते हुए एक पक्ष के 5 आरोपियों को 6-6 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश केएम अहमद की अदालत ने काउंटर मामले के 5 आरोपियों को 2-2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन की ओर से एजीपी गिरजेश पांडेय ने पक्ष रखा। 
ये है मामला ---
ग्राम भाद के डिमगरा तालाब के पास 27 मार्च 2013 को पुराने विवाद और शराब के लिए पैसे मांगने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसी बीच राघवेन्द्र सिंह ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे बहादुर सिंह के सिर में चोट आई। वहीं अनिल सिंह और अभिषेक सिंह ने भी कुल्हाड़ी-लाठी से दूसरे पक्ष  पर हमला बोल दिया। प्रथम पक्ष की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध 307/149 भादवि का मामला दर्ज किया, जबकि दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर 324/149 भादवि का मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद थाना पुलिस ने दोनों मामलो के आरोप पक्ष विचारण के लिए अदालत में पेश किया। 
 जेल के साथ अर्थदंड भी :------
अदालत ने आईपीसी की धारा 307/149 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी धीरेन्द्र सिंह, मानवेन्द्र सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह, यादवेन्द्र सिंह, अरूण सिंह, राघवेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र सिंह निवासी भाद को 6 साल के कारावास के साथ 2-2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। आईपीसी की धारा 324/149 के काउंटर मामले में आरोप सिद्ध पाए गए आरोपी अनिल सिंह, लालबहादुर सिंह, कुंवर बहादुर सिंह पिता नर्वदा सिंह, अभिषेक सिंह और अमन सिंह पिता विष्णु प्रताप सिंह निवासी भाद को 2-2 साल के कारावास की सजा के साथ 2-2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया

Created On :   26 March 2022 5:23 PM IST

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