डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग प्रवेश में भी 10 प्रतिशत ews कोटा दिया जाए : हाइकोर्ट  

10% ews quota in direct second year engineering admission hc order
डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग प्रवेश में भी 10 प्रतिशत ews कोटा दिया जाए : हाइकोर्ट  
डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग प्रवेश में भी 10 प्रतिशत ews कोटा दिया जाए : हाइकोर्ट  

डिजिटल डेस्क,नागपुर। राज्य में जारी इंजीनियरिंग की "डायरेक्ट सेकंड ईयर" की प्रवेश प्रक्रिया में भी 10 प्रतिशत ईडब्लूएस कोटा देने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। याचिकाकर्ता उत्कर्षा देशमुख द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। प्रकरण में इसके पूर्व हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को "डायरेक्ट सेकंड ईयर" की सीटें और कोटे की विस्तृत जानकारी एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। 

याचिकाकर्ता उत्कर्षा देशमुख ने कोर्ट में दावा किया था कि, सीईटी सेल और उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा आयोजित इस प्रवेश प्रक्रिया में ईडब्लूएस कोटा नहीं रखा गया है, जबकि बीई-बी.टेक प्रथम वर्ष के प्रवेश में यह आरक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक सभी पाठ्यकमों में 10 प्रतिशत सीटें ईडब्लूएस के तहत आरक्षित होनी चाहिए। 

पहले सरकार ने एआईसीटीई को बताया था जिम्मेदार

इस याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने गत सप्ताह कोर्ट में शपथपत्र दिया था  कि, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग के "डायरेक्ट सेकंड ईयर" में ईडब्लूएस आरक्षण के लिए सीटें नहीं बढ़ाई, इसलिए राज्य सरकार ने भी इस आरक्षण को लागू नहीं किया। इस पर कोर्ट ने साफ कहा था कि, आरक्षण लागू करना राज्य सरकार का काम होता है, एआईसीटीई की इसमें कोई भूमिका नहीं होती।  मामले में हुई सुनवाई  के बाद राज्य में जारी इंजीनियरिंग की "डायरेक्ट सेकंड ईयर" की प्रवेश प्रक्रिया में भी 10 प्रतिशत ईडब्लूएस कोटा देने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एड.आर.वी. गेहलोत ने पक्ष रखा।

Created On :   30 July 2019 3:56 PM IST

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