चेक बाउंस मामले में 3 व्यापारियों को 1 साल की कठोर सजा, एक करोड़ 9 लाख चुकाने का आदेश
डिजिटल डेस्क, मुंबई, शीतला सिंह। चेक बाउंस मामले में भोईवाड़ा अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने तीन व्यापारियों (भाई) को 63 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें 63 लाख रुपए 78 हजार रुपए की जगह एक करोड़ 9 लाख रुपए शंभुलाल ए. शाह एंड कंपनी को हर्जाने के रूप में चुकाने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता शंभुलाल ए. शाह एंड कंपनी पेपर व्यवसाय करती है। पुनीत पेपर ट्रेड, पेपर जोन और इक्लेट पेपर के मालिकों भरत सत्रा, कल्पेश सत्रा और हरेश सत्रा ने अपने भाई किरीट सत्रा के जरिए शंभुलाल ए. शाह एंड कंपनी से 63 लाख रुपए 78 हजार रुपए का पेपर लिया था। उन्होंने कंपनी को निश्चित तारीख के तीन चेक दिए थे। बैंक में जमा करने पर उक्त चेक बाउंस हो गए। कंपनी ने उक्त रकम चुकाने के लिए कहा तो सत्रा भाईयों ने पल्ला झाड़ लिया और किरीट पर ठीकरा फोड़ दिया। कहा कि सामान उसने लिया है, तो चेक बाउंस का पैसा वही देगा।
पहले हुई थी 10 साल की सजा
कंपनी के वकील प्रेरक चौधरी ने बताया कि यह उन तीनों भाईयों की चाल थी। पहले भी 11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में वे जेल जा चुके थे। उन्होंने चेक बाउंस को गंभीरता से नहीं लिया। कंपनी ने 18 सितंबर 2015 को भोईवाड़ा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत मामला दर्ज किया। न्यायाधीश महेश फडे के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सबूतों-तथ्यों पर गौर के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
Created On :   23 April 2023 3:54 PM IST