New Delhi News: राहुल गांधी की नागरिकता मामले में स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस

राहुल गांधी की नागरिकता मामले में स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस
  • राहुल गांधी की नागरिकता का मसला
  • स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

New Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के संबंध में अपना रुख साफ करने को कहा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने सरकार के वकील से व्यापक इनपुट मिलने तक आगे के आदेशों को स्थगित कर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए प्रॉक्सी वकील को सरकार से निर्देश प्राप्त करने को कहा। कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि वो इस मामले में सरकार के वकील की सहायता लेने के बाद ही कोई भी आदेश पारित करेंगे।

कोर्ट ने बताया कि वो शुरुआत में याचिका पर नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन अब इस मामले में सरकार की तरफ से नए वकील की नियुक्ति में समय की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत को केंद्र के प्रॉक्सी वकील ने बताया कि मामले में पहले सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है इसलिए उन्होंने मामले में नए वकील को नियुक्त करने के लिए कुछ समय मांगा है।

याचिका के मुताबिक सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ले रखी हैं और वहां के आधिकारिक दस्तावेजों में इसका उल्लेख है। स्वामी का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत न केवल भारतीय नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग है है, बल्कि भारतीय नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी।

Created On :   6 Dec 2024 10:21 PM IST

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