मलिक को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुनवाई 12 जुलाई तक टाली

मलिक को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुनवाई 12 जुलाई तक टाली
  • मनी लॉन्ड्रिंग मामला
  • मलिक को नहीं मिली राहत
  • सुनवाई 12 जुलाई तक टली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राकांपा नेता एवं पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुनवाई 12 जुलाई तक टाल दी है।

मलिक की याचिका पर बीते 1 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 मई को होने वाली सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वह फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 जून तक के लिए स्थगित कर दी। इससे व्यथित होकर मलिक ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस एमएम सुन्द्रेश की पीठ के समक्ष यह मामला आया, लेकिन अदालत ने मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते तक स्थगित कर दी। ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट को बाइपास नहीं किया जा सकता और इस बीच मामले को उठाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट स्वतंत्र होगा। मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की अनुपलब्धता के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा जमानत अर्जी स्थगित करने पर नाराजगी व्यक्त की।

Created On :   16 May 2023 6:59 PM IST

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