फाइरिंग मामला: थापन से जुड़ी अंतरिम प्रोग्रेसिव जांच रिपोर्ट सीआईडी ने कोर्ट को सौंपी

थापन से जुड़ी अंतरिम प्रोग्रेसिव जांच रिपोर्ट सीआईडी ने कोर्ट को सौंपी
  • सलमान खान के घर फाइरिंग मामला
  • सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर सुरक्षित होने का दावा
  • 10 जून को मामले की अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में आरोपी अनुज थापन की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सीलबंद लिफाफा में अंतरिम प्रोग्रेसिव जांच रिपोर्ट सौंपी। साथ ही सीआईडी ने थाने समेत घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज और पुलिसकर्मियों के सीडीआर सुरक्षित रखने की जानकारी दी। इस दौरान अदालत ने अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने पर पुलिस को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति एन.आर.बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष मृतक अनुज थापन की मां रीता देवी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीआईडी की ओर से पेश सरकारी वकील याज्ञनिक ने अदालत में मामले की अंतरिम प्रोग्रेसिव जांच रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच भी सही दिशा में चल रही है।

क्या है मामला : सलमान खान के घर फायरिंग मामले में अन्य आरोपियों को कथित तौर पर हथियार मुहैया कराने के आरोप में अनुज थापन को 26 अप्रैल को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 1 मई को कथित रूप से अनुज ने पुलिस लाकप में आत्महत्या कर ली।

याचिका में सलमान के नाम पर वकील ने जताई आपत्ति : सुनवाई के दौरान थापन की मां ने मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि सीआईडी की फाइनल जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को रखी गई है। इस दौरान अभिनेता सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने याचिका में सलमान खान को पार्टी बनाने और पुलिस अधिकारियों के साथ उन पर भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत से सलमान खान का क्या संबंध है? खंडपीठ ने सलमान खान के वकील की दलील को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को याचिका से सलमान के नाम को हटाने की सलाह दी।


Created On :   23 May 2024 6:12 AM GMT

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