नियम: रात 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखें

रात 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखें
  • दीपावली की धूम
  • जान लीजिए नियम
  • रात 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखें
  • खुले में कचरा जलाने पर पाबंदी

डिजिटल डेस्क, नागपुर. पटाखे फोड़ने से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से पर्यावरण को नुकसान होता है। ऐसे में बॉम्बे उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के आदेश के आधार पर मनपा ने शहर में दीपावली के संदर्भ में नियमावली जारी किया है। मनपा की वायु गुणवत्ता संचालन विभाग की नोडल अधिकारी डॉ. श्वेता बॅनर्जी ने मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किया है। इस दिशा-निर्देश के तहत शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिहाज से पटाखे जलाने-फोड़ने के लिए शाम 7 से रात 10 बजे तक की समयावधि निर्धारित की गई है। अन्य प्रशासनिक विभागों को भी निर्देश दिया गया है। मनपा के लोककर्म विभाग के अलावा नासुप्र, मेट्रो, एनएएचआई, लोकनिर्माण विभाग को निर्माणकार्य स्थलों में धूलकणों से सुरक्षा के लिहाज से टीन की सुरक्षा दीवार बनाने और सतत पानी का छिड़काव करने का भी निर्देश दिया है।

खुले में कचरा जलाने पर पाबंदी

निर्माणकार्य स्थल पर सी एंड डी कचरे से धूलकण सुरक्षा के साथ ही शहर में खुले में कचरा जलाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। निर्माणकार्य सामग्री और मलबे को पूरी तरह से ढंककर ट्रक से डम्पिंग यार्ड में लेकर जाने और खुले में कचरा जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। महानगरपालिका की आपली बस सेवा और रापनि की सभी बसों की पीयूसी जांच कराने के भी निर्देश परिवहन विभाग को दिए गए हैं। पटाखे जलाने से होने वाले दुष्परिणाम और पर्यावरण पर खतरे को लेकर स्कूलों में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी किया जाएगा।

Created On :   8 Nov 2023 5:16 PM IST

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