नागपुर जिले में 2618 स्कूलों में आरटीई की 21 हजार 721 सीट आरक्षित

नागपुर जिले में  2618 स्कूलों में आरटीई की 21 हजार 721 सीट आरक्षित

डिजिटल डेस्क, नागपुर । आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया का इंतजार खत्म हो गया है। मंगलवार 16 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। 30 अप्रैल अंतिम तिथि है। जिले के 2618 स्कूलों में 21 हजार 721 सीट आरक्षित की गई है।

पुणे के बाद नागपुर से सर्वाधिक आवेदन : आरटीई प्रवेश के लिए संपूर्ण राज्य में ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ हुई। पुणे जिले में शाम 6.15 बजे तक सर्वाधिक 233 आवेदन भरे गए। नागपुर जिला ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में दूसरे स्थान पर है। यहां से 136 आवेदन भरे गए।

चार जिलों में शून्य आवेदन : आरटीई आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ होने पर पहले दिन राज्य के 4 जिलों में आवेदन की संख्या शून्य रही। सिंधुदुर्ग, पालघर, नंदूरबार और गड़चिरोली जिले के लिए आरटीई पोर्टल पर एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य में 8 लाख, 85,852 सीट आरक्षित : राज्य भर में आरटीई प्रवेश के लिए 76020 स्कूलों में 8 लाख, 85 हजार 852 सीट आरक्षित की गई है। पहले दिन राज्य में 749 आवेदन भरे गए।

गलत अांकड़ों से भ्रम आरटीई पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति दर्शाने वाले पेज पर शैक्षणिक सत्र के गलत आंकड़े से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हुई। गलती से पेज के ऊपर की लाइन में लाल रंग से शैक्षणिक सत्र 2023-2024 लिखा गया है।

आवश्यक दस्तावेज...

बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र (31 दिसंबर को 6 साल पूरे होने चाहिए)।

खुले वर्ग के लिए आय प्रमाणपत्र। अधिकतम आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। (वित्तीय वर्ष 2022-2023 अथवा 2023-2024)।

अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए सक्षम अधिकारी ने प्रमाणित किया हुआ प्रमाणपत्र।

दिव्यांगों के लिए न्यूनतम 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र

रहिवासी सबूत के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, घर टैक्स पावती, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक

पासबुक आदि ग्राह्य माना जाएगा। राशन कार्ड रहिवासी सबूत के तौर पर रद्द किया गया है।

किराए के मकान में रहने पर न्यूनतम 11 महीने का दुय्यम निबंधक कार्यालय में पंजीकृत करारनामा।

विधवा, विदूर अथवा तलाकशुदा के बच्चे को संबंधित पालक के दस्तावेजन मान्य रहेंगे।

अनाथ बालकों का पालकत्व स्वीकृत करने वाले पालक के दस्तावेज ग्राह्य माने जाएंगे।

आरटीई के 19 प्रवेश रद्द : शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 में फर्जी दस्तावेज के आधार पर लिए 19 प्रवेश शिक्षा विभाग ने रद्द कर दिए हैं। प्रवेश प्रक्रिया दौरान दस्तावेजों की पड़ताल में 9 और स्कूल में प्रवेश देने के बाद दस्तावेजों की सत्यात जांच मे फर्जी पाए जाने पर 10 प्रवेश रद्द किए जाने की चौंकानेवाली जानकारी सामने आई है। यूआरसी 2 के कार्यक्षेत्र में सर्वाधिक 7-8 प्रवेश रद्द होने की सूत्रों से जानकारी मिली है।

जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश पर कार्रवाई : शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि गलत जानकारी तथा फर्जी दस्तावेज के आधार पर आरटीई प्रवेश पाने की शिकायतें मिली थी। प्राप्त शिकायतों की शिक्षा विभाग तथा राजस्व विभाग के माध्यम से पड़ताल की गई। घर से स्कूल के अंतर की गलत जानकारी तथा जाति व आय प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी से जांचने पर फर्जी पाए गए। जिलाधिकारी कार्यालय से फर्जी दस्तावेज की पुष्टि होने पर प्रवेश रद्द किए गए।

फर्जी दस्तावेज पड़ताल की विशेष मुहिम : आरटीई प्रवेश के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की पड़ताल के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। स्कूल में प्रवेशित विद्यार्थी के दस्तावेज फर्जी जाए जाने पर प्रवेश रद्द किए जा रहे है। विशेष मुहिम दरमियान जिले में 10 प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने की विभाग से पुष्टि हुई है। आगे भी मुहिम जारी रहने की जानकारी है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रवेश लेकर धोखाधड़ी करनेवालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने पर विभाग में मंथन चल रहा है।

Created On :   17 April 2024 1:38 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story