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समस्या: वर्षों से स्थिति ज्यों की त्यों, धंतोली में अवैध अतिक्रमण स्मार्ट डॉक्टरों की देन, चले केस
- कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- अब तक क्या कदम उठाए
- मनपा को तीन सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश
- अतिक्रमण और यातायात की समस्या प्रतिदिन की
डिजिटल डेस्क, नागपुर। धंतोली नागरिक मंडल ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर कर धंतोली क्षेत्र में फैली विविध अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया है। इस मामले में न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि, धंतोली एरिया में अस्पताल चलाने वाले डॉक्टरों में अतिक्रमण हटाने के लिए आए प्रशासन को अपनी बात मनवाने का स्मार्ट स्कील है, इसी के चलते आज इतने सालों के बाद भी धंतोली के पार्किंग के अवैध अतिक्रमण का मुद्दा जैसे का वैसा है। जिम्मेदारों पर केस चलना चाहिए। दरअसल, धंतोली में धड़ल्ले से हो रहे अस्पताल व अन्य प्रोजेक्ट के निर्माणकार्यों में जमकर उल्लंघन होने का मुद्दा कोर्ट के संज्ञान में आया है। इसलिए कोर्ट ने धंतोली के पार्किंग एरिया में अवैध अतिक्रमण हटाने पर अब तक क्या कदम उठाए गए, इस पर मनपा को तीन सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए।
पुख्ता प्रबंध करने के आदेश की प्रार्थना : याचिकाकर्ता ने धंतोली क्षेत्र में फैली अतिक्रमण और यातायात की समस्या पर प्रकाश डाला है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की थी कि क्षेत्र में बनने वाली नई इमारतों में पार्किंग के पुख्ता प्रबंध करने के आदेश जारी किए जाएं। साथ ही मौजूदा भू-खंड और निर्माणकार्य संबंधी नियमों में भी जरूरी बदलाव किए जाएं, ताकि क्षेत्र के निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले। इस मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि धंतोली में चलाए जा रहे अस्पताल में पार्किंग की जगह का दुरुपयोग करते हुए वहां फार्मेसी, ऑक्सीजन प्लांट चेंबर लगाए गए हैं। इस पर कोर्ट ने मनपा को उक्त आदेश दिए। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. आशुतोष धर्माधिकारी, मनपा की ओर से एड. सुधीर पुराणिक ने पैरवी की।
वन-वे रोड, ऑड इवन पार्किंग व्यवस्था की स्थिति क्या है? : धंतोली क्षेत्र में फैली अतिक्रमण और यातायात की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए वन-वे रोड, ऑड इवन पार्किंग व्यवस्था उपाय किए थे। इसलिए कोर्ट ने उपायों की स्थिति क्या है, यह सवाल करते हुए यातायात पुलिस विभाग को भी तीन सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।
Created On :   29 Feb 2024 11:02 AM IST