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शिक्षा: आरटीई प्रवेश को लेकर पालकों में बढ़ी उत्सुकता , पुराने नियम से मिलेगा प्रवेश
- शिक्षक संचालक से विभाग को नहीं मिला परिपत्रक
- पुरानी प्रक्रिया से प्रवेश का सरकारी स्तर पर निर्णय
- आदेश प्राप्त नहीं होने की शिक्षा विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। हाई कोर्ट द्वारा आरटीई प्रवेश के संशोधित आदेश पर अंतरिम रोक लगाने पर निजी स्वयं अर्थसहाय स्कूलों में प्रवेश मिलने का रास्ता साफ होने से पालकों में उत्सुकता बढ़ गई है। शिक्षा व क्रीड़ा मंत्रालय के कक्ष अधिकारी ने शिक्षण संचालक को पुराने नियम से प्रवेश प्रक्रिया शुरू सुनिश्चित करने का फरमान जारी किया है। शिक्षण संचालनालय से जिला स्तर पर पुराने नियम से प्रवेश प्रक्रिया पर अमल करने के आदेश प्राप्त नहीं होने की शिक्षा विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी।
अनुदानित व सरकारी स्कूल प्रक्रिया से बाहर : आरटीई प्रवेश के संशोधित नियम में घर से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले िनजी अनुदानित, स्थानीय निकाय संचालित व सभी सरकारी स्कूलों की आरक्षित सीट पहले भरने की शर्त लगाई गई थी। उपरोक्त स्कूल नहीं रहने पर स्वयं अर्थसहाय स्कूल में प्रवेश आवंटित किए जाने वाले थे। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया से अनुदानित व सरकारी स्कूलों को हटा दिया गया है। पुराने नियम अनुसार स्वयं अर्थसहाय स्कूलों प्रवेश प्रक्रिया निश्चित करने का निर्णय लिया है। उसमें अब मनपा तथा पुलिस कल्याणकारी स्वयं अर्थसहाय स्कूलों को शामिल किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया का पालकों को इंतजार : आरटीई आनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हुई। संशोधित नियम में स्वयं अर्थसहाय स्कूलों में प्रवेश की उम्मीद नहीं रहने से पालकों का प्रतिसाद नहीं मिला। 30 अप्रैल को आवेदन भरने की तिथि खत्म होने पर 10 दिन मुद्दत बढ़ाई गई। उसके बावजूद प्रतिसाद नहीं मिला। नागपुर जिले से 7899 आवेदन भरे गए। हाई कोर्ट ने संशोधित नियम पर अंतरिम रोक लगाने से पालकों की उम्मीद बढ़ गई। शिक्षा मंत्रालय ने पुराने नियम से प्रवेश प्रक्रिया पर अमल करने का निर्णय लेने से पालकों में आवेदन प्रक्रिया शुरू हाेने का इंतजार बढ़ गया है।
Created On :   15 May 2024 3:56 PM IST