कोर्ट-कचहरी: एनडीसीसी घोटाला , केदार चाहते हैं जल्द सुनवाई हो, सरकार ले रही तारीख पर तारीख

एनडीसीसी घोटाला , केदार चाहते हैं जल्द सुनवाई हो,  सरकार ले रही तारीख पर तारीख
  • सुनील केदार की सजा पर राेक लगाने का मामला
  • बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर
  • राज्य सरकार ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया

डिजिटल डेस्क, नागपुर । एनडीसीसी बैंक घोटाले में दोषी करार एवं बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री सुनील केदार ने घोटाले में हुई सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। इस मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने फिर से विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति करने को लेकर कोर्ट से समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। वहीं, केदार के वकील ने सरकार की इस मांग का पुरजोर विरोध करते हुए जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की।

सरकार को अंतिम मौका : मामले पर सोमवार को न्या. उर्मिला जोशी-फलके के समक्ष सुनवाई हुई। आज फिर से राज्य सरकार ने विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति के लिए समय बढ़ाने की कोर्ट से मांग की। इस पर कोर्ट ने सरकार को अाखिरी मौका देते हुए मामले पर अगली सुनवाई 27 जून को तय की है। केदार की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से एड. नीरज जावडे ने पक्ष रखा।

पिछली सुनवाई में भी मांग की थी : एनडीसीसी बैंक के 170 करोड़ रुपए घोटाले के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने 22 दिसंबर 2023 को बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी, रोखे दलाल केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 12.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुनील केदार ने सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में भी राज्य सरकार ने विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति के लिए समय सीमा बढ़ाने का कोर्ट से अनुरोध किया था।

राहुल गांधी की तरह केदार को तत्काल राहत मिले : केदार की विधायकी रद्द कर दी गई है, क्योंकि उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं, नियमों के मुताबिक वे अगले छह साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस साल राज्य में अक्टूबर या नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। अगर उनकी सजा रोक लगाई जाती है तो उन्हें अपनी विधायक की सीट वापस मिल जाएगी और वह चुनाव भी लड़ सकेंगे। इसलिए सोमवार को हुई सुनवाई में केदार के वकील एस. के. मिश्रा ने पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तत्काल सदस्यता प्रदान करने का फैसला सुनाया है। केदार का मामला भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसी तर्ज पर केदार को भी तत्काल राहत मिले, इसलिए याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई लेने की कोर्ट से मांग की गई।

Created On :   25 Jun 2024 3:08 PM IST

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