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नागपुर: राष्ट्रीय लोक अदालत में 97 हजार मामलों का निपटारा, समझौता राशि थी 1 अरब 56 करोड़
- 5 हजार आपराधिक मामलों का भी निपटारा
- 84 करोड़ की कर्ज वसूली
- मोटर दुर्घटना दावा में 13 करोड़ का मुआवजा
डिजिटल डेस्क, नागपुर. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार जिला विधी सेवा प्राधिकरण की ओर से पूरे जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते से 97 हजार 149 मामलों का निपटारा किया गया। इस लोक अदालत के कारण संबंधित पक्षों को 1 अरब 56 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है। साथ ही, नागपुर जिले की सभी आपराधिक अदालतों में विशेष अभियान चलाकर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 256 और 258 के तहत कुल 5 हजार 346 प्रलंबित आपराधिक मामलों का भी निपटारा किया गया। जिला न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, कर्ज वसूली न्यायाधीकरण, सहकार न्यायालय, औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय और नागपुर जिले के सभी तालुका न्यायालय में यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई थी।
जिला व सत्र न्यायालय के प्रमुख जिला न्यायाधीश और जिला विधी सेवा प्राधिकरण नागपुर के अध्यक्ष न्या. डी. पी. सुराणा इनके हाथो से शनिवार को लोक अदालत का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रलंबित मामलों के निपटारे के लिए 49 पैनल गठित किए गए थे। लोक अदालत भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना दावों और पारिवारिक विवादों कें प्रलंबित अदालती मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाये गये। लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला न्यायाधीश एम. वी. देशपांडे, न्या. पी. आर. कदम, जिला विधी सेवा प्राधिकरण के सचिव न्या. सचिन पाटिल अन्य विधीज्ञ, पॅनल सदस्य, न्यायालयीन कर्मचारी और विधी स्वयंसेवक ने कड़ी मेहनत की।
36 जोड़े फिर एक हुए
राष्ट्रीय लोक अदालत में पति-पत्नी के बीच के तलाक और पारिवारिक विवाद के मामले रखे गये थे। उनमें से कुल 36 जोड़े आपसी समझौते से फिर एक हुए हैं।
84 करोड़ की कर्ज वसूली
कर्ज वूसली न्यायाधीकरण के सामने 144 मामले लोक अदालत में रखे गए। उनमें से 70 मामलों में आपसी समझौते से 84 करोड़ की कर्ज वसूली की गई।
मोटर दुर्घटना दावा में 13 करोड़ का मुआवजा
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में रखे गये 197 मामलों पर आपसी समझौता किया गया और दुर्घटना पीड़ितों एवं मृतकों के परिजनों को 13 करोड़ 13 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।
529 ट्रैफिक ई-चालान का निपटारा
ट्रैफिक विभाग के ट्रैफिक ई-चालान के मामले भी लोक अदालत में रखे गए थे। इनमें से 529 मामलों में वाहन चालकों से 10 लाख 45 हजार 600 रुपये जुर्माना जमा किया गया। इसके चलते 529 ट्रैफिक ई-चालान का निपटारा किया गया।
Created On :   28 July 2024 6:15 PM IST