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मंत्रिमंडल मंजूरी: पावरलूम की अतिरिक्त बिजली दर में रियायत के लिए अब पंजीयन की जरूरत नहीं, सोलर कर्ज के लिए करार
- पुणे के तीन डीम्ड विश्वविद्यालय के कर्मियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना लागू
- चिकित्सा महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को एकमुश्त मानधन
- मराठवाड़ा में इनाम जमीन वर्ग-1 में बदलने के लिए केवल देना होगा 5 प्रतिशत राशि
डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश में पावरलूम धारकों को अतिरिक्त बिजली दर में रियायत के लिए पंजीयन करने की शर्त को राज्य मंत्रिमंडल ने शिथिल करने को मंजूरी दी है। राज्य में फिलहाल 27 हॉर्स पावर से 201 हॉर्स पावर तक के पावरलूम के लिए प्रति यूनिट 75 पैसे और 27 हॉर्स पावर से कम भार वाले पावरलूम को प्रति यूनिट 1 रुपया अतिरिक्त बिजली दर सहूलियत लागू है। इस अनुदान के लिए अब पावरलूम को पंजीयन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों, वस्त्रोद्योग संगठनों और पावरलूम के समूहों ने पंजीयन की शर्त को रद्द करने के लिए ज्ञापन दिया था। इससे पहले समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व सीट से विधायक रईस शेख ने राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील को 19 जून 2024 को पत्र लिखकर पंजीयन को रद्द करने की मांग की थी। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब रईस ने कहा कि अतिरिक्त बिजली दर में अनुदान पाने के लिए पंजीयन की शर्त के कारण केवल 0.2 प्रतिशत पावरलूम धारकों ने योजना का लाभ लिया था। लेकिन मंत्रिमंडल के फैसले के कारण पावरलूम धारकों को अनुदान के लिए अब पंजीयन नहीं करना पड़ेगा। राज्य के लगभग 30 लाख पावरलूम धारकों को वार्षिक 500 करोड़ रुपए का बिजली अनुदान प्राप्त होगा। सरकार को मालेगाव, भिवंडी, सोलापूर, इचलकरंजी समेत दूसरे पावरलूम बहुल जिलों में फैसले का प्रचार-प्रसार करना चाहिए। इस बारे में तत्काल शासनादेश भी जारी करना चाहिए।
पुणे के तीन डीम्ड विश्वविद्यालय के कर्मियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना लागू
पुणे के डेक्कन कॉलेज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स और टिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना लागू करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह तीनों शिक्षा संस्थाओं राज्य सरकार के तत्वावधान में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। इसके मद्देनजर सरकार की ओर से महाविद्यालयों के लिए लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति की योजना का लाभ इन तीनों विश्वविद्यालयों के कर्मियों को देने का फैसला लिया गया है।
चिकित्सा महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को एकमुश्त मानधन
राज्य में सरकारी और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को एकमुश्त मानधन देने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे राज्य में प्रोफेसरों को 1 लाख 85 हजार रुपए और सहयोगी प्रोफेसरों को 1 लाख 70 हजार रुपए और सुदूर इलाकों के महाविद्यालयों के प्रोफेसरों को 2 लाख रुपए और सहयोगी प्रोफेसरों को 1 लाख 85 हजार रुपए मानधन दिया जाएगा। राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में प्रोफेसरों और सहयोगी प्रोफेसरों को करार पद्धति पर सेवा के लिए मानधन प्रदान किया जाता है।
सौर ऊर्जा परियोजना के कर्ज के लिए करार
राज्य में 390 मेगावॅट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के कर्ज के लिए केएफ डब्ल्यू कंपनी से स्थिर व्याजदर पर करार करने का मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है। इस परियोजना पर 1564 करोड़ 22 लाख रुपए के बजाय 1494 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च करने को मंजूरी दी है। सौर ऊर्जा परियोजना यवतमाल, वाशिम और चंद्रपुर में स्थापित की जाएगी।
मराठवाड़ा में इनाम जमीन वर्ग-1 में बदलने के लिए केवल देना होगा 5 प्रतिशत राशि
मराठवाड़ा में वर्ग -2 की इनाम और देवस्थान की जमीन को वर्ग -1 में रूपांतरित करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के फैसले से मराठवाड़ा में इनाम की जमीनों पर सिर्फ 5 प्रतिशत नजराना (राशि) भरकर वर्ग-1 में बदला जा सकता है। इससे मराठवाड़ा के लाखों नागरिकों को फायदा होगा। मराठवाड़ा के 8 जिलों में लगभग 34 हजार 500 एकड़ जमीन इनाम समेत अन्य श्रेणी की है। इससे पहले सरकार ने इनाम जमीन को वर्ग-1 में बदलने के लिए 50 प्रतिशत शुल्क लागू किया था। लेकिन भूधारक हस्तांतरण के लिए आगे नहीं आ रहे थे।
Created On :   13 Aug 2024 9:56 PM IST