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प्रक्रिया: अर्जी में त्रुटि होने के कारण वंचित के उम्मीदवार राठोड़ की याचिका खारिज
- नामांकन अर्जी में त्रुटियां आई थी सामने
- यवतमाल-वाशिम लोकसभा क्षेत्र से भरा था नामांकन
- नए से प्रतिज्ञा लेख बनाकर दायर किया लेकिन नहीं किया स्वीकार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने यवतमाल-वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अभिजीत राठोड़ की याचिका खारिज कर दी। नामांकन अर्जी में त्रुटियां होने के कारण जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी ने राठोड़ की अर्जी रद्द की थी। इसको राठोड़ ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
ऐन वक्त पर उम्मीदवार बदला, अर्जी भी रद्द : वंचित बहुजन अघाड़ी ने यवतमाल-वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ऐन वक्त पर अपना उम्मीदवार बदल दिया। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन वंचित से अभिजीत राठोड़ ने नामांकन अर्जी दायर कि थी, लेकिन इस सब असमंजस में अर्जी में त्रुटि होने के कारण राठोड़ की अर्जी रद्द की गई।
इस कारण अदालत पहुंचे : याचिका के अनुसार, यवतमाल-वाशिम लोकसभा क्षेत्र में वंचित बहुजन अघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार अभिजीत राठोड़ ने अर्जी दायर की थी। लेकिन अर्जी में त्रुटियां होने के कारण जारी नोटिस के अनुसार राठोड़ ने नए से प्रतिज्ञा लेख बनाकर दायर किया था। इसमें उन्होंने त्रुटी दूर की थी। इसके बावजूद जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी ने नामांकन रद्द कर दिया, ऐसा दावा राठोड़ ने याचिका में किया था। मामले पर सोमवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। तब राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राठोड़ को अर्जी में त्रुटियां सुधारने के लिए दो मौके दिए गए, लेकिन फिर भी अर्जी ठीक से नहीं भरा गया और इसलिए नामांकन रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनते हुए राठोड की याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान ने पैरवी की।
Created On :   9 April 2024 2:07 PM IST