- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- ओबीसी जनगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट...
ओबीसी जनगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
- सुप्रीम कोर्ट में याचिका
- ओबीसी जनगणना के लिए याचिका
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अन्य पिछड़ा वर्ग (आेबीसी) की स्वतंत्र जनगणना को लेकर भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एड. डॉ. अंजलि सालवे ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी को न्याय मिलेगा। बिहार में ओबीसी के जाती निहाय सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है। बिहार के बाद अब कई राज्यों में आेबीसी की स्वतंत्र जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। एड. अंजलि सालवे ने इस मांग को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को निवेदन दिए। 2020 में तत्कालीन राज्य सरकार ने ओबीसी जनगणना का ठराव पारित किया। हालांकि केंद्र सरकार ने उसे खारिज कर दिया। सांसदों के माध्यम से इस मांग को दिल्ली तक पहुंचाया गया। एड. सालवे के अनुसार जनगणना कानून के मुताबिक राज्य निहाय लोकसंख्या की जानकारी इकट्ठा करना आैर वर्ग, जाति, उपजाति की जानकारी इकट्ठा करना सरकार से अपेक्षित होता है। इसी के दम पर सरकार संबंधित लोगों व वर्ग के लिए नीति निर्धारित कर सकती है। जनगणना हाेने पर दुर्लक्षित समाज को उनकी संख्या के अनुपात में लाभ देना आसाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एड. अंजलि सालवे पैरवी कर रही है।
Created On :   2 Sept 2023 11:04 AM IST