Nagpur News: एनडीपीएस एक्ट ईमानदारी से लागू नहीं हुआ तो युवा पीढ़ी होगी बर्बाद, समाज के लिए खतरा

एनडीपीएस एक्ट ईमानदारी से लागू नहीं हुआ तो युवा पीढ़ी होगी बर्बाद, समाज के लिए खतरा
  • तस्करी से निपटने के लिए सही कदम उठाने का दिया आदेश
  • हाई कोर्ट : नशीली दवाओं का अनियंत्रित उपयोग समाज के लिए खतरा

Nagpur News : बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरूपयोग ने राष्ट्रीय सरकारों के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। कोर्ट ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के ईमानदारी से क्रियान्वयन का आह्वान किया और कहा कि इसके विफल होने से नशीली दवाओं का अनियंत्रित उपयोग समाज के लिए बड़ा खतरा है। जो न केवल हमारे समाज की संरचना को, बल्कि युवा पीढ़ी को भी बर्बाद करेगा, जो देश का भविष्य है। न्या. गोविंद सानप ने 107 किलोग्राम गांजा रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो लोगों की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

इस मामले में सुनवाई

एनडीपीएस अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अकोला ने दोषी ठहराते हुए 12 साल की कैद और प्रत्येक को 1 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने यह अपील की थी। इस मामले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, खासकर 23 सितंबर, 2020 को अकोला पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के वीडियो फुटेज की सराहना करने में अभियोजन पक्ष और ट्रायल कोर्ट की ओर से कई चूकों को देखते हुए हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण का हवाला

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रीय सर्वेक्षण का हवाला दिया, जो दर्शाता है कि भारतीय आबादी की औसत आयु 30 से 35 वर्ष है। यदि नशीली दवाओं का उपयोग अनियंत्रित और अनियंत्रित है, तो यह युवा पीढ़ी और अंततः समाज को बर्बाद कर देगा। इसलिए सभी संबंधितों को जब भी ऐसी अवैध दवाओं या नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने की आवश्यकता हो, तब सही कदम उठाए जाएं।

मामले की पुनः सुनवाई के आदेश

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि, ट्रायल कोर्ट छापेमारी के वीडियो वाली सीडी की ठीक से जांच करने में विफल रहा। इसलिए 29 अप्रैल, 2023 के फैसले को दरकिनार करते हुए मामले में पुनः सुनवाई का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि तत्काल इस फैसले की प्रति रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार (निरीक्षण-I) को भेजी जाए, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय का निरीक्षण करते समय, तत्काल कार्यवाही के समान कमियों पर गौर किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी गलतियों से बचा जा सके।

Created On :   22 Nov 2024 6:58 PM IST

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