Nagpur News: सत्यनारायण कथा के लिए मांगी पैरोल - कांबले डबल मर्डर केस, कैदी की गुहार

सत्यनारायण कथा के लिए मांगी पैरोल - कांबले डबल मर्डर केस, कैदी की गुहार
  • कांबले डबल मर्डर केस, कैदी की गुहार
  • हाईकोर्ट ने कहा - यह कारण नहीं हो सकता

Nagpur News. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने शहर के बहुचर्चित कांबले डबल मर्डर केस के सजायाफ्ता कैदी की सत्यनारायण की कथा के लिए पैरोल विस्तार की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि पैरोल निर्धारित अवधि से अधिक नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सत्यनारायण की कथा पैरोल विस्तार का कारण नहीं हो सकता।

जेल प्रशासन का इनकार

नागपुर खंडपीठ में कैदी गणेश शिवभरण शाहू ने यह याचिका दायर की थी। नागपुर के बहुचर्चित कांबले दोहरे हत्याकांड में उसे और दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गणेश के भाई की शादी जनवरी 2025 में थी। इसके लिए उसने पैरोल (संचित अवकाश) के लिए आवेदन किया था। तदनुसार, उसे अपने भाई की शादी के लिए 15 दिन की पैरोल प्रदान की गई थी। यह संचित अवकाश आदेश 11 जनवरी को जारी किया गया था। बाद में उसने इस छुट्टी को बढ़ाने के लिए आवेदन किया। उसने अपने आवेदन में बताया कि भाई की शादी के बाद अब 9 फरवरी को घर पर सत्यनारायण की कथा करने का निर्णय लिया गया है। इस कथा के लिए शिवभरण शाहू अपने पैरोल को 15 दिन बढ़ाने की मांग की। यह आवेदन कारागृह (पूर्व विभाग) के उप महानिदेशक ने खारिज कर दिया। इसलिए गणेश ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने यह कहा

सुनवाई के दौरान उसे विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा एक वकील उपलब्ध कराया गया। उसका पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि, नियमित पैरोल केवल नियम 13 (आई ) में बताए गए कारणों के लिए दी जा सकती है। याचिकाकर्ता द्वारा इसका लाभ पहले ही उठाया जा चुका है। संशोधित नियम 18 (जैसा कि 2 दिसंबर 2024 से संशोधित किया गया है), यह अनिवार्य करता है कि किसी भी परिस्थिति में पैरोल को स्वीकृत अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। याचिकाकर्ता ने अपने भाई की शादी के लिए पैरोल का लाभ पहले ही उठा लिया है।

Created On :   29 Jan 2025 5:26 PM IST

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