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Nagpur News: रितु मालू की जमानत पर सीआईडी को नोटिस, दो युवकों को कुचलने का है मामला
- नशे में तेजी से कार चलाते हुए उड़ाया था
- जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर
- अब दीपावली के बाद ही होगी सुनवाई
Nagpur News नशे में तेजी से कार चलाकर रामझूले पर दो लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी रितिका उर्फ रितु मालू की नियमित जमानत अर्जी 23 अक्टूबर को जिला व सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ अब रितु मालू ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। इस मामले में हाई कोर्ट ने सीआईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
अगली सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद होगी। मालू की जमानत याचिका पर न्या. उर्मिला जोशी-फालके के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने तहसील पुलिस से लेकर इस मामले की जांच सीआईडी को ट्रांसफर की है। सीआईडी ने रितु मालू को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से मंजूरी लेकर रितु को हिरासत में लिया था। पीसीआर खत्म होने के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मालू ने नियमित जमानत के लिए जिला व सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। मालू की ओर से दलील दी गई कि, मेरे खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए मुझे जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी ओर सरकार ने मालू को जमानत देने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद रितु मालू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब मालू ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने मालू का पक्ष सुनने के बाद उक्त आदेश जारी किया। मालू की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर ने पैरवी की।
Created On :   30 Oct 2024 9:30 AM GMT