- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- फुटाला की नाप-जोख पूरी , अब लॉन और...
Nagpur News: फुटाला की नाप-जोख पूरी , अब लॉन और मकान की बिजली बंद की जाएगी

- कानून व्यवस्था को देखते हुए कमलेश चौधरी को बैठाया थाने में
- 100 साल में पहली बार फुटाला तालाब की नाप-जोख
Nagpur News 100 साल में पहली बार फुटाला तालाब की सोमवार को नाप-जोख की गई। पुलिस बंदोबस्त के बीच भूमि-अभिलेख विभाग के सिटी सर्वे कार्यालय क्रमांक 3 ने सोमवार को तालाब का 63.43 एकड़ और कैचमेंट क्षेत्र के एक हिस्से की नाप-जोख पूरी की। सिटी सर्वे ऑफिस की टीम ने सुबह 9 बजे से नाप-जोख शुरू की, जो शाम 5 बजे तक चली। इस बीच महाराष्ट्र प्राणी और मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (माफसु) और सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग ने एमएसईडीसीएल को पत्र लिखकर फुटाला तालाब और उसके कैचमेंट एरिया में पूर्व नगरसेवक कमलेश चौधरी और उनके परिवार द्वारा बनाए गए अवैध मकान और लॉन की बिजली आपूर्ति बंद करने की मांग की गई।
संरचना ध्वस्त की जा सकती है : खसरा क्रमांक-18 वाले तालाब का 57.3 एकड़, मौजा तेलंगखेड़ी और उत्तर दिशा के कैचमेंट एरिया का 6.13 एकड़ (खसरा क्रमांक-19 और 20) की गणना की। नाप-जोख का निष्कर्ष और क-प्रत गुरुवार को जारी होने की संभावना है। इसके बाद अवैध लॉन और अन्य संरचना ध्वस्त करने की आशंका है। तत्पश्चात नाप-जोख के निष्कर्ष के आधार पर पीडब्ल्यूडी और माफसु द्वारा उसका कब्जा लिया जाएगा।
काफी समय से विवाद : फुटाला तालाब में अवैध निर्माण को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। इस अनुसार सोमवार को सिटी सर्वे विभाग ने संपूर्ण तालाब और कैचमेंट एरिया की नाप-जोख की। डीसीपी ने नाप-जोख सुचारू जारी रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त उपलब्ध कराया। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि कमलेश चौधरी ने हॉकर्स को वहां जमा होने कहा है। गिट्टीखदान पुलिस ने तत्काल कमलेश चौधरी को सरकारी काम में बाधा निर्माण न हो, इसके लिए नाप-जोख पूरी होने तक पुलिस स्टेशन में बैठने कहा।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आधार : इस बीच 17 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का आधार लेकर माफसु, पीडब्ल्यूडी ने एमएसईडीसीएल को पत्र लिखकर लॉन और मकान की बिजली आपूर्ति बंद करने की मांग की है। पत्र में कहा गया कि चौधरी परिवार को जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं है। इमारत का नक्शा मंजूर नहीं है। कम्प्लीशन और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के बिना लॉन और अन्य निर्माणकार्य किया गया है। इसलिए बिजली आपूर्ति बंद की जाए।
Created On :   25 Feb 2025 6:19 PM IST