- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- पर्यटन के लिए बाघों को घेरना गंभीर...
Nagpur News: पर्यटन के लिए बाघों को घेरना गंभीर बात - कोर्ट
- हाईकोर्ट ने सूमोटो याचिका दायर की
- जंगल सफारी पर बाघों का वीडियो लेने के लिए पीछे से घेर लिया था
- वन्यजीव और वन प्रेमियों ने वन विभाग की आलोचना की
Nagpur News हाल में एक मामला सामने आया कि उमरेड-पवनी-करांडला अभयारण्य के गोठणगांव गेट के पास एक बाघिन और उसके पांच शावकों को पर्यटकों के लिए घेर लिया गया था। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पर्यटन के लिए जंगली जानवरों के आवास क्षेत्र में जाना और उन्हें इस तरह से घेरना गंभीर मामला मानते हुए कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर करने का फैसला किया है।
वायरल वीडियो पर संज्ञान : उमरेड-पवनी-करांडला अभयारण्य की प्रसिद्ध एफ-2 बाघिन जब अपने पांच शावकों के साथ सड़क पर टहल रही थी, तो जंगल सफारी पर पर्यटक जिप्सियों ने उसकी तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए उसे आगे और पीछे से घेर लिया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद वन्य जीव और वन प्रेमियों ने वन विभाग की आलोचना की है। यह घटना पिछले सप्ताह 31 दिसंबर 2024 को हुई थी। इन जिप्सी चालकों और गाइडों ने गोठणगांव तालाब के पास बाघिन और उसके पांच बच्चों को काफी देर तक घेरे रखा। यह मामला प्रचार-प्रसार और सोशल मीडिया के जरिये कोर्ट के संज्ञान में आया।
कल चर्चा की संभावना : न्या. नितिन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी की बेंच ने इसे गंभीरता से लिया और स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर करने का आदेश दिया। इस मामले में अभी तक न्यायालय मित्र की नियुक्ति नहीं की गई है। हालांकि अगले बुधवार को कोर्ट में इस पर चर्चा होने की संभावना है।
जंगल में मोबाइल बैन : नागपुर, नागपुर के उमरेड़ कराड़ला जंगल में बाघिन और उसके शावकों का पर्यटकों से भरी जिप्सी ने रास्ता रोका था, जिसमें 4 गाइड और 4 जिप्सी चालक को निलंबित कर गाइड को 450 व जिप्सी चालक को 2500 रुपए जुर्माना लगाया था। पेंच क्षेत्र संचालक की ओर से अब इस मामले में पर्यटकों को भी नहीं बक्शा गया है। घटना में शामिल पर्यटकों को हमेशा के लिए जंगल में आने से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही अब किसी भी पर्यटक को जंगल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं रहेगी। यह नियम गाइड व जिप्सी चालक को भी लागू होगा। गाइड और जिप्सी चालक की कार्रवाई बढ़ाते हुए अब उन्हें 8 दिन की बजाय 3 महीने के लिए निलंबित किया है। गाइड को 1000 व जिप्सी चालक को 25 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा।
Created On :   7 Jan 2025 12:48 PM IST