Nagpur News: हाई कोर्ट में सरकार की अर्जी, अकोला में चर्हाटे परिवार के चार सदस्यों की हत्या का मामला

हाई कोर्ट में सरकार की अर्जी, अकोला में चर्हाटे परिवार के चार सदस्यों की हत्या का मामला
  • फांसी बरकरार रखें
  • तीनों ने 4 लोगों की जान ली है
  • चार सदस्यों की हत्या का मामला

Nagpur News : अकोला में चर्हाटे परिवार के चार सदस्यों की हत्या के आरोप मे एक ही परिवार के तीन सदस्यों को सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अर्जी दाखिल कर इन तीनों की फांसी की सजा बरकरार रखने की मांग की है। यह नरसंहार 28 जून 2015 को अकोला जिले के तेल्हारा तालुका के ग्राम मालपुरा में ढाई एकड़ जमीन के विवाद को लेकर हुआ था। हरिभाऊ राजाराम तेलगोटे, द्वारकाबाई हरिभाऊ तेलगोटे और बेटे कुंदन हरिभाऊ तेलगोटे यह दोषियों का नाम है। इन तीनों पर बाबूराव सुखदेव चर्हाटे (उम्र 60, नौकरी, शिक्षक), धनराज सुखदेव चर्हाटे (उम्र 50), गौरव धनराज चर्हाटे (उम्र 19) और शुभम धनराज चर्हाटे (उम्र 17) की हत्या करने का आरोप था। अहम बात यह कि दोषी द्वारकाबाई धनराज और बाबूराव की सगी बहन है। इस मामले में सत्र न्यायालय ने कुछ महीने पहले ही तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब राज्य सरकार ने उनकी फांसी बरकरार रखने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

14 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई

इस मामले में सोमवार को न्या. विनय जोशी और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक जेल से इन तीनों की व्यवहार रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट आज कोर्ट के सामने पेश की गई। तीनों दोषी नागपुर सेंट्रल जेल में हैं और अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए पेश होने की अनुमति दी है। इसलिए मामले की अंतिम सुनवाई 14 अक्टूबर से तय की गई है। राज्य सरकार की ओर से एड. संजय डोईफोडे ने पैरवी की।

Created On :   8 Oct 2024 1:41 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story