Nagpur News: अप्रैल में हो सकते हैं नागपुर मनपा के चुनाव , तैयारी अभी बाकी

अप्रैल में हो सकते हैं नागपुर मनपा के चुनाव , तैयारी अभी बाकी
  • मंत्री सामंत ने चर्चा में कहा
  • 22 जनवरी को होगी न्यायालय में सुनवाई
  • राज्य में 146 में से 105 निकाय संस्थाओं के चुनाव लंबित

Nagpur News रघुनाथसिंह लोधी .दो वर्ष से मनपा चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। अप्रैल में मनपा के लिए चुनाव हो सकते हैं। 22 जनवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। उसके बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। सोमवार को विधानसभा में नगर परिषद पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक पर चर्चा में मंत्री उदय सामंत ने साफ किया है कि 22 जनवरी 2025 को न्यायालय में सुनवाई के बाद स्थानीय निकाय संस्था के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ओबीसी आरक्षण के कारण राज्य में 146 में से 105 निकाय संस्थाओं के चुनाव लंबित हैं।

परीक्षाओं की बाधा : सत्तापक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मनपा चुनाव के लिए अधिक अड़चन नहीं रहेगी। न्यायालय का निर्णय सकारात्मक ही रहेगा। फरवरी व मार्च में विद्यालय, महाविद्यालय की परीक्षाएं रहती हैं। लिहाजा मनपा सहित अन्य निकाय संस्थाओं के चुनाव के लिए अब परीक्षाएं ही एक तरह से बाधा हैं। महायुति के तीनों प्रमुख दलों के नेताओं में इस विषय पर आरंभिक चर्चा हो चुकी है। विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन समाप्त होने के बाद निकाय चुनाव की तैयारी की हलचल शुरू हो सकती है। सत्तापक्ष व विपक्ष के लोग इस बात पर सहमत हैं कि निकाय संस्थाओं में लंबे समय तक प्रशासक रखना ठीक नहीं है। पदाधिकारियों के नहीं रहने से प्रशासन पर नियंत्रण कम हो जाता है। जनसमस्याएं बढ़ती हैं। व

फिलहाल तैयारी नहीं : राज्य चुनाव आयोग के सूत्र ने कहा है कि फिलहाल मनपा या नगर परिषद चुनाव की तैयारी नहीं है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के बाद जल्द ही तैयारी कर ली जाएगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण के विषय को लेकर जिन स्थानीय निकाय संस्थाआें में प्रशासक राज चल रहा है, उनमें नागपुर, मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे सहित 25 से अधिक महानगर पालिका शामिल हैं। नागपुर मनपा के लिए फरवरी 2017 में चुनाव हुए थे। फरवरी 2022 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव नहीं हो पाए हैं। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा न्यायालय में लंबित है। मनपा, नगर परिषद व अन्य स्थानीय निकाय संस्थाओं में सदस्यों की संख्या, वार्ड व प्रभाग रचना, वार्ड व प्रभाग में सदस्य संख्या का निर्णय राज्य चुनाव आयोग लेगा। न्यायालय के निर्णय के बाद कम से कम 3 माह चुनाव तैयारी के लिए लगेंगे।

Created On :   18 Dec 2024 11:34 AM IST

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