Nagpur News: अनुकंपा नौकरी में दूसरे वारिस का नाम किया जा सकता है शामिल, कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

अनुकंपा नौकरी में दूसरे वारिस का नाम किया जा सकता है शामिल, कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
  • आयु सीमा खत्म हो गई थी
  • अनुकंपा नौकरी में दूसरे वारिस का नाम किया जा सकता है शामिल

Nagpur News. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुकंपा नौकरी के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके वारिस के स्थान पर दूसरे वारिस का नाम अनुकंपा नौकरी सूची में शामिल किया जा सकता है। न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है।

आयु सीमा खत्म हो गई थी

गड़चिरोली जिले के वडसा में कार्यरत वन रक्षक अकबर खान मो. खान पठाण की 12 फरवरी 2016 को एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके बेटे मो. जुबेर खान को अनुकंपा नौकरी सूची में शामिल किया गया था, लेकिन काफी समय तक उन्हें नौकरी नहीं दी गई। इस बीच वह अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए निर्धारित 45 वर्ष की आयु सीमा को पार कर गया, इसलिए उसने अपनी बहन को नौकरी दिलाने के लिए 16 अक्टूबर 2023 को आवेदन किया। शासन के निर्णय 20 मई 2015 के अनुसार वह आवेदन निरस्त कर दिया गया।

इस फैसले के खिलाफ मो. जुबेर खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नौकरी के लिए दूसरे वारिस का नाम दिया जा सकता है, साथ ही कोर्ट ने मो. जुबेर की मांग पर वन विभाग को कानून के मुताबिक फैसला लेने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से एड. सोनिया गजभिये ने पैरवी की।

Created On :   27 Dec 2024 6:40 PM IST

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