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Mumbai News: अभिषेक घोसालकर की हत्या की जांच से जुड़ी जब्त प्रॉपर्टी लौटाने सीबीआई का हलफनामा
- अभिषेक घोसालकर की हत्या की जांच से जुड़ा मामला
- हत्या के आरोपी की जब्त की गई थी प्रापर्टी
- जब्त की गई प्रॉपर्टी लौटाने का सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया हलफनामा
Mumbai News. शिवसेना उद्धव गुट पूर्व नगरसेवक अभिषेक घोसालकर की हत्या की जांच से जुड़ी जब्त की गई प्रॉपर्टी को लौटाने का सीबीआई ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। अदालत ने पिछले दिनों एक प्रापर्टी मालिक की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे की पीठ के समक्ष यूजीन पॉल डायस की ओर से वकील कृपाशंकर पांडे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील कृपाशंकर पांडे ने दलील दी कि बोरिवली (प.) के आई.सी.कालोनी स्थित प्रभु उद्योग भुवन इंडस्ट्रियल स्टेट में याचिकाकर्ता की एक दुकान है, जिसे उसने व्यवसाई मौरिस नोरोन्हा उर्फ मौरिस भाई को 5 सितंबर 2023 को 4 अगस्त 2024 तक के लिए लीव एंड लाइसेंस पर दिया था। उसने 8 फरवरी 2024 को फेसबुक लाइव के दौरान अभिषेक घोसालकर की उनकी बोरिवली (प.) स्थित आफिस में हत्या कर दी और खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर लिया।
एम.एच.बी.कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी नोरोन्हा की सभी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। उसमें याचिकाकर्ता की दुकान भी है, जिसे उसने लीव एंड लाइसेंस पर दिया था। इस प्रॉपर्टी का घोसालकर की हत्या से कोई संबंध नहीं है। मुंबई क्राइम ब्रांच के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। पुलिस द्वारा जब्त प्रॉपर्टी सीबीआई के अधिकार में हैं। सीबीआई को याचिकाकर्ता की प्रापर्टी को लौटा देनी चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सीबीआई से जवाब मांगा था। सीबीआई ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह याचिकाकर्ता समेत उन सभी जब्त प्रापर्टी को लौटा देगा, जिनका हत्या से कोई संबंध नहीं है।
Created On :   12 Jan 2025 9:58 PM IST