नागपुर: ईपीएफ न्यायाधिकरण में रिक्त पद का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, प्रलंबित मामलों की बढ़ रही संख्या

ईपीएफ न्यायाधिकरण में रिक्त पद का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, प्रलंबित मामलों की बढ़ रही संख्या
  • प्रतिवादियों को नोटिस
  • 21 जून तक जवाब दायर करें
  • सुनवाई ना होने से प्रलंबित मामलों की बढ़ रही संख्या

डिजिटल डेस्क, नागपुर. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अपीलीय न्यायाधिकरण में अध्यक्ष का पद रिक्त होने से मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही प्रलंबित मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक मामले में हो रही सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रतिवादियाें को 21 जून तक जवाब दायर करना है।ईपीएफओ नागपुर के क्षेत्रीय आयुक्त ने भारत संचार निगम लिमिटेड के नागपुर कार्यालय के संबंध में एक आदेश जारी किया।

इस मामले में भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से ईपीएफओ अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की गई थी, लेकिन ईपीएफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अध्यक्ष का पद रिक्त होने से अपील पर सुनवाई नहीं हुई, इसलिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले पर न्या. जी.ए. सानप के समक्ष हुई सुनवाई में के दौरान ईपीएफ न्यायाधिकरण में रिक्त पदों का मामला कार्ट के ध्यान में लाया गया। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई तक क्षेत्रीय आयुक्त के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिया है।



Created On :   9 Jun 2024 8:05 PM IST

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