सत्र न्यायालय: मेडिकल में दूधमुंहे बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद, दर्ज हुआ था मामला

मेडिकल में दूधमुंहे बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद, दर्ज हुआ था मामला
  • घटना के बाद अजनी थाने में दर्ज हुआ था मामला
  • मेडिकल में दूधमुंहे बेटे की हत्या
  • पिता को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गणेश देशमुख की अदालत ने सोमवार को हत्या के आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी गिरीश गोंडाणे है। गिरीश ने अपने दूधमुंहे बेटे की मेडिकल अस्पताल के वार्ड में फर्श पर पटककर हत्या कर दी थी। आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते घटना को अंजाम दिया था।

दो दिन के बेटे को उठाकर फर्श पर पटक दिया था

सावरडी, जिला अमरावती निवासी जीवनकला नरेश मेश्राम (50) की शिकायत पर अजनी पुलिस ने उसके दामाद गिरीश उर्फ श्रीकांत गोंडाणे के खिलाफ वर्ष 2022 में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने गणेश को 1 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया। दरअसल, जीवनकला की बेटी प्रतीक्षा गणेश गोंडाणे (25), सावरडी, अमरावती निवासी का आरोपी गिरीश महादेवराव गोंडाणे (32) के साथ प्रेम-विवाह हुआ था।

31 दिसंबर 2022 को शाम करीब 6 से 6.30 बजे प्रतीक्षा मेडिकल अस्पताल वार्ड नं.-46 में भर्ती थी। प्रसूति के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। आरोपी वार्ड में प्रतीक्षा के पास पहुंचा और उसके चरित्र पर संदेह करते हुए उससे मारपीट की तथा दो दिन के बेटे उठाकर फर्श पर पटक कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। घटना के बाद परिचारिकाओं और सुरक्षा गार्ड ने गिरीश को दबोच लिया। उधर गंभीर जख्मी शिशु की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

इस मामले में अजनी थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक ए.टी. खंडारे ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। 29 अप्रैल को जिला व सत्र न्यायाधीश गणेश देशमुख की अदालत ने मामले की सुनवाई की। आरोपी गिरीश गोंडाने, सावरडी, पिंपलवीर, नांदगावपेठ, अमरावती निवासी का आरोप सिद्ध होने पर उसे धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से एड. क्रांति शेख (नेवारे), आरोपी की ओर से एड. एस.जी. गवई ने पैरवी की।

Created On :   30 April 2024 7:51 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story