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कोर्ट-कचहरी: चावल कारोबारी से करोड़ों की ठगी करने वाले बुकी सोंटू की हाईकोर्ट में जमानत याचिका
- कोर्ट ने नोटिस देकर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा
- सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से किया था इनकार
- 8 फरवरी को अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। चावल कारोबारी से करोड़ों की ठगी करने वाले बुकी अनंत उर्फ सोंटू जैन की बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर जमानत याचिका पर न्या. उर्मिला जोशी-फलके के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह है मामला : इस मामले में सोंटू के शिकार चावल कारोबारी ने पूर्व पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से शिकायत की थी। पश्चात पुलिस ने सोंटू के गोंदिया स्थित आवास पर छापा मारकर डेढ़ दिन तक उसके घर की तलाशी लेकर करीब 17 करोड़ रुपए नकद, साढ़े बारह किलो सोना और 300 किलो चांदी, कुल करीब 27 करोड़ रुपए का माल जब्त किया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सोंटू ने जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद सोंटू ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। इस मामले में जांच आगे बढ़ाने के लिए सोंटू को हिरासत में लेना जरूरी है, ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने भी सोंटू जमानत याचिका खारिज की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोंटू को झटका देते हुए उसकी अग्रिम जमानत खारिज करते हुए सात दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए थे। समय सीमा समाप्त होने पर सोंटू ने वकील के माध्यम से प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। फिलहाल सोंटू जेल में है। सोंटू की ओर से एड. देवेंद्र चौहान और राज्य सरकार की ओर से एड. वी.ए. ठाकरे ने पैरवी की।
गोलीकांड : गीता शेजवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 8 को
बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने गोलीकांड मामले में शुक्रवार को न्या. उर्मिला जोशी-फलके के समक्ष हुई सुनवाई में आरोपी आरटीओ निरीक्षक शेजवाल के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए समयावधि बढ़ाने का अनुरोध करने पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर 8 फरवरी को अगली सुनवाई रखी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि, शेजवाल को दी गई अंतरिम राहत अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी।
यह है मामला : पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार 7 मई 2022 को गीता शेजवाल ने आरटीओ निरीक्षक संकेत गायकवाड़ पर गोली चलाई थी। इस दौरान वह फ्लाइंग स्क्वॉड प्रमुख थी। तीन महीने के कलेक्शन का हिसाब नहीं मिलने पर एक अधिकारी ने यह हिसाब मांगने के लिए संकेत गायकवाड़ को प्रमुख बनाकर काम पर लगाया था। इस बात को लेकर संकेत और गीता के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस मामले में अभी तक की जांच में फायरिंग की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में गीता शेजवाल पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शेजवाल के खिलाफ रिश्वत सहित छह मामले दर्ज हैं। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए गीता ने सत्र न्यायालय ने दायर की याचिका खारिज होने के बाद अब शेजवाल ने नागपुर खंडपीठ में जमानत याचिका दायर की है। इस मामले में कोर्ट ने शेजवाल को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को नोटिस जारी किया था। शेजवाल की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ अनिल मार्डीकर और शिकायतकर्ता की ओर से एड. देवेंद्र चौहान ने पैरवी की।
Created On :   3 Feb 2024 3:09 PM IST