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वाहन स्क्रैपिंग शुरु: आपके घर खटारा कार - बाइक है, तो पढ़ लीजिए ये खबर, होगा फायदा, मिलेंगे पैसे
- लीगल प्रोसिस से वाहन स्क्रैपिंग शुरु
- स्क्रैपिंग सुविधा ऑटोमोटिव रिव्यू का उद्घाटन
- 25000 वाहनाें को स्क्रैप करने की क्षमता
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अगर आप घर में रखी पुरानी और खराब हो रही गाड़ी स्क्रैप कराना चाहते हैं, तो खबर आपके काम की है। इस लीगल प्रोसिस से वाहन स्क्रैपिंग करने पर आरटीओं से नंबर भी समाप्त हो जाता है, और भविष्य में होने वाली किसी प्रकार की असुविधा से भी बचा जा सकता है। कामठी रोड पर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा ऑटोमोटिव रिव्यू का उद्घाटन गुरुवार को राज्य के परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार ने किया। इस सुविधा में सभी एंड ऑफ लाइफ वाहनों (ईएलवी) का पंजीकरण रद्द कर, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्क्रैप किया जाएगा। परियोजना में हर साल 25000 वाहनाें को स्क्रैप करने की क्षमता है। इसमें दोपहिया वाहनों से लेकर उच्च क्षमता वाले ट्रैक्टर, ट्रेलरों तक को स्क्रैप किया जाएगा। ऑटोमोटिव रिन्यू ने राज्य में 49 इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाए हैं, जहां वाहनों की स्क्रैपिंग से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
मे. ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्रा. लि. के अध्यक्ष भरत सांघवी ने कहा, हम प्रदूषण मुक्त भविष्य की वकालत करते हैं और एक जिम्मेदार व्यावसायिक घराने के लीडर होने के नाते सरकार की इस पर्यावरण, सामाजिक और शासन पहल काे उत्सुकता से अपनाते हैं। ऑटोमोटिव रिन्यू डी-प्रदूषण के वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन करता है। इस तरह की पहल न केवल प्रदूषण मुक्त भविष्य के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेगी, यह न केवल स्क्रैप का आयात कम कर राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद करेगा, बल्कि मेड इन इंडिया अभियान को भी प्रोत्साहन देगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने को प्रदेश सरकार की ओर से पहल दी गई है।
जानिए क्या है स्क्रैप पॉलिसी
स्क्रैप पॉलिसी के तहत आप अपनी पुरानी गाड़ी कार, बाइक, स्कूटर, व्यावसायिक गाड़ियां स्क्रैप करा सकते हैं। अगर आपकी (डीजल) कार 10 साल या (पेट्रोल) कार 15 साल पुरानी है, तो आप स्क्रैप पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। केंद्र ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अनफिट गाड़ियां स्क्रैप करना अनिवार्य कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप किया जाता है।15 और 20 साल पुराने कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां भी फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद स्क्रैप में जाएंगी।
Created On :   18 July 2024 7:09 PM IST